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Air Pollution in Delhi: बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में GRAP 4 लागू, आज से नहीं चला सकेंगे BS4 डीजल कारें, चेक करें किन गाड़ियों पर है पाबंदी

Air Pollution: दिल्ली में वायू प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. इस बीच, दिल्ली एनसीआर में किन वाहनों को बैन किया गया है और किन वाहनों को अनुमति है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है.

Air Pollution: दिल्ली में वायू प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. इस बीच, दिल्ली एनसीआर में किन वाहनों को बैन किया गया है और किन वाहनों को अनुमति है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है.

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FE Hindi Desk
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Air Pollution in Delhi

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है.

Air Pollution in Delhi: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके चलते सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 को लागू करने का फैसला किया है. दिल्ली एनसीआर में ट्रकों जैसे वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही, शहर में सभी बीएस4 और उससे नीचे के डीजल वाहनों को बैन कर दिया गया है. इससे पहले, सरकार ने GRAP स्टेज 3 को लागू किया था. दिल्ली एनसीआर में किन वाहनों को बैन किया गया है और किन वाहनों को अनुमति है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है.

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दिल्ली एनसीआर में इन व्हीकल्स पर बैन

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GRAP स्टेज 4 के लागू होने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, BS4 इंजन वाले व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है. वहीं, मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGV) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

किन वाहनों को है अनुमति

दिल्ली सरकार के नए प्रतिबंधों के बाद BS6 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके अलावा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को भी अनुमति दी जाएगी. इसी तरह कमर्शियल व्हीकल के लिए सीएनजी ट्रकों और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में अनुमति दी गई है. इसके अलावा, जरूरी सामान ले जाने वाले MGV और HGV के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति है. इसी तरह, जरूरी सेवाओं का उपयोग करने वाले BS-IV इंजन वाले वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी.

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हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज निर्माण पर रोक

GRAP स्टेज 4 में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. हालांकि, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए सरकार ने मेडिकल, रेलवे, मेट्रो रेल सर्विसेज, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी है. इसके अलावा हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है.

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