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Liquor License: घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है. (pixabay)
Liquor License for Party: अगर आप एनसीआर के नोएडा या ग्रेटर नोएडा इलाके में रहते हैं और पार्टी के शौकीन हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर आप घर या कम्युनिटी हाल में शराब पार्टी (Liquor Party) करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके जरूरी नियम सयमझ लें. घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसा जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन (Excise Policy) होगा और आप पर आबकारी विभाग एक्शन ले सकता है. इस एक्शन से बचने के लिये अब आसान दर पर लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं.
शराब का लाइसेंस न होना नियमों का उल्लंघन
गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है और जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (RWA) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं.
लाइसेंस के लिए कितनी देनी होगी रकम
उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या राज्य के बाहर, यह पूरी तरह से अवैध है. इस पर (आबकारी विभाग की ओर से) कार्रवाई की जाएगी. श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं. पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है. उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है.
लाइसेंस कितने दिनों के लिए वैध
उन्होंने कहा कि ये दोनों श्रेणी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते हैं और आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन की दी सकती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में एक अप्रैल से 30 नवंबर तक 5,820 ऐसे लाइसेंस जारी किए गए, जबकि इस वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान 8,770 लाइसेंस जारी किए गए. इस प्रकार लाइसेंस में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. श्रीवास्तव ने कहा,‘‘विभाग ने अकेले नवंबर में 900 ऐसे लाइसेंस जारी किए, जो हाल के दिनों में किसी एक महीने में सबसे अधिक है. इससे सरकार को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू भी हासिल हुआ है.
दूसरे राज्य से न लाएं शराब
यह भी ध्यान देना जरूरी है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जब घर या कम्युनिटी हाल में शराब परोसी जाए ता वह शराब इसी राज्य में इस्तेमाल के लिए होना चाहिए. दूसरे राज्य से शराब मंगाकर यहां उसकी पार्टी देना भी नियम तोड़ने जैसा है, क्योंकि इससे सरकार को रेवेन्यू क नुकसान हो सकता है.