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कोई भी शख्स जब कोई पालतू जानवर रखेगा तो 15 दिनों के भीतर इसकी जानकारी नोएडा अथॉरिटी को देनी होगी. (Image- Pixabay)
Pet Registration: दिल्ली एनसीआर में नोएडा के निवासी अब अपने कुत्ते व बिल्ली जैसे पेट्स को आसानी से मोबाइल फोन ऐप के जरिए लोकल अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करा सकते हैं. इस ऐप का इस्तेमाल जानवरों द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान या गंदगी करने की शिकायत करने में भी किया जा सकता है यानी अगर आपको किसी शख्स के पालतू जानवरों से कोई दिक्कत हुई तो ऐप के जरिए इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन (NAPR) ऐप को बुधवार 15 सितंबर को लांच किया गया.
पालतुओं के मैन्युअली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पेट ओनर्स को अथॉरिटी के नोएडा सेक्टर 6 स्थित ऑफिस जाना है. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु माहेश्नरी के मुताबिक इस ऐप का एंड्रॉयड वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर बिना किसी फीस के उपलब्ध हो चुका है लेकिन इसका iOS संस्करण अक्टूबर के पहले हफ्ते में उपलब्ध होगा.
1 हजार रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
कोई भी शख्स जब कोई पालतू जानवर रखेगा तो 15 दिनों के भीतर इसकी जानकारी नोएडा अथॉरिटी को देनी होगी. इस जानकारी में पालतू जानवर की ब्रीड, नाम और लिंग के साथ इसकी दो फोटो शामिल है. इसके अलावा पालतू जानवर के साथ अपनी एक सेल्फी भी देनी होगी. नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी. अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पेट ओनर्स (Pet Owners) अपने पालतू जानवरों के वैक्सीनेशन इत्यादि की जानकारी को भी मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि कुत्तों को रैबीज वैक्सीन की जानकारी.
शिकायत आने पर जुर्माने का प्रावधान
अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी शख्स अपने पालतू जानवरों को पार्क, गली या सड़क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से खुले में नहीं छोड़ सकता है. इसके अलावा पालतू जानवरों को सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच नहीं करा सकते हैं और अगर ऐसा किया तो जुर्माना झेलना पड़ सकता है. यह ऐप सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जिनके पास कोई पालतू जानवर है बल्कि किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली के चलते अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐप के जरिए उसकी शिकायत भी कर सकते हैं. पहली बार शिकायत आने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार 200 बार जुर्माना. इसके बाद जितनी भी बार शिकायत आएगी, उतनी बार 500-500 रुपय का जुर्माना लगेगा.
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