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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स केस में जमानत मिल गई है. मुंबई के एक क्रूज से गिरफ्तार आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट ( (Arbaz Merchant) और मुनमुन धमेजा ( (Munmum Dhamecha) को भी अदालत ने जमानत दे दी है. लेकिन जेल से बाहर आने के लिए इन्हें आदेश की कॉपी मिलने का इंतजार करना होगा, जिसमें एक दो दिन लग सकते हैं. इस हिसाब से इनकी रिहाई शुक्रवार या शनिवार को होने के आसार हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आरोप लगाया था कि तीनों के बीच वॉट्सऐप पर ड्रग्स की सप्लाई के बारे में बातचीत हुई थी. हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी.
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की आर्यन खान की पैरवी
आर्यन खान की जमानत पर मंगलवार से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. बीते तीन सप्ताह से आर्यन जेल में बंद थे. मामले में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान पैरवी कर रहे थे. इस फैसले के बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन दिन तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. विस्तृत आदेश की कॉपी कल दी जाएगी. उम्मीद है कल या शनिवार तक वे सभी जेल से बाहर होंगे.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत के आरोप
आर्यन खान को मुंबई में समुद्र में क्रूज पर हुई कथित रेव पार्टी के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इससे पहले कोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका दो बार खारिज कर चुका था. दूसरी बार 20 अक्टूबर को विशेष अदालत और दो अन्य अभियुक्तों को जमानतदेने से इनकार कर दिया था. इस मामले उस समय भारी तूल पकड़ लिया था जब मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े पर करोड़ों रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा.