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GST on Booking Cancellation: ट्रेन टिकट-होटल बुकिंग रद्द कराना महंगा, कैंसिलेशन चार्ज पर चुकानी होगी जीएसटी

आपने कोई होटल रूम या ट्रेन टिकट बुक कराया हुआ है लेकिन किसी मजबूरी के चलते इस रद्द कराना पड़ रहा है. अब ऐसा करना महंगा होने वाला है.

आपने कोई होटल रूम या ट्रेन टिकट बुक कराया हुआ है लेकिन किसी मजबूरी के चलते इस रद्द कराना पड़ रहा है. अब ऐसा करना महंगा होने वाला है.

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FE Hindi Desk
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Attention travelers Hotel train booking cancellations set to get costlier to now attract GST

सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक बुकिंग कैंसल कराना कांट्रैक्ट का उल्लंघन है.

GST on Booking Cancellation: आपने कोई होटल रूम या ट्रेन टिकट बुक कराया हुआ है लेकिन किसी मजबूरी के चलते इस रद्द कराना पड़ रहा है. अब ऐसा करना महंगा होने वाला है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक कैंसिलेशन सेवा से जुड़ा है तो इस कैंसिलेशन चार्ज पर अब जीएसटी चुकाना होगा. वित्त मंत्रालय के टैक्स रिसर्च यूनिट ने तीन सर्कुलर जारी किए गए हैं जिसमें कई नियमों की व्याख्या की गई है और इनमें से एक कैंसिलेशन चार्ज व जीएसटी से जुड़ा हुआ है.

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सर्कुलर में कैंसिलेशन को बताया गया कांट्रैक्ट का उल्लंघन

इन तीनों सर्कुलर में से एक में कांट्रैक्ट के उल्लंघन पर शुल्क लगाए जाने की व्याख्या की गई है. होटल, एंटरटेनमेंट और ट्रेन टिकटों की बुकिंग एक कांट्रैक्ट की तरह है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस देने का वादा करता है. जब ग्राहक इस कांट्रैक्ट का उल्लंघन करता है या बुकिंग कैंसल करता है तो सर्विस प्रोवाइडर कैंसिलेशन चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करता है. चूंकि कैंसिलेशन चार्ज कांट्रैक्ट के उल्लंघन के बदले में किया गया भुगतान है जिस पर जीएसटी लगेगा.

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धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्टों के सराय में रुकने पर नहीं लगेगी जीएसटी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने स्पष्टीकरण दिया है कि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों द्वारा जो सराय चलाए जाते हैं, उनके कमरों के किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी. सीबीआईसी ने स्पष्टीकरण कमरे के किराए पर जीएसटी के प्रावधान के बाद कंफ्यूजन की स्थिति होने पर दिया है. जून महीने में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि होटल कमरों की बुकिंग पर जिनका किराया हर दिन एक हजार रुपये से कम है, उन पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी.

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गरबा पर जीएसटी?

कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि गरबा समारोह में एंट्री फीस पर भी जीएसटी लगेगी. जिन कॉमर्शियल इवेंट्स के एंट्री टिकटों की कीमत 500 रुपये से अधिक होगी, उन पर जीएसटी चुकानी होगी. देश के कई हिस्सों में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स गरबा एंट्री फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
(Article: Tarun Bhardwaj)

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