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सट्टेबाजी का विज्ञापन बंद करें टीवी चैनल, OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज़ वेबसाइट, केंद्र ने जारी की कड़ी चेतावनी

Betting Advertisements Ban: केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Betting Advertisements Ban: केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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FE Hindi Desk
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Centre asks news websites, TV channels to refrain from carrying advertisements of betting sites

केंद्र सरकार ने देश के तमाम सैटेलाइट चैनलों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ वेबसाइट्स से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन न दिखाएं. (Representational Photo)

देश के तमाम प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों,ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT platforms) और न्यूज़ वेबसाइट्स से केंद्र सरकार ने कहा है कि वे बेटिंग (betting) यानी सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन दिखाना बंद करें. केंद्र सरकार ने एडवाइज़री में यह बात बेहद सख्त और चेतावनी भरे अंदाज़ में कही है. केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइज़री सोमवार को जारी की गई है.

मंत्रालय के मुताबिक यह एडवाइज़री इसलिए जारी की जा रही है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ खेलने पर कानूनी रोक है. ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खासतौर पर युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकती हैं. लेकिन मंत्रालय का कहना है कि कुछ न्यूज़ एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन और उन्हें बढ़ावा देने वाले कंटेंट अब भी दिखाई दे रहे हैं. साथ ही मंत्रालय को यह भी पता चला है कि कुछ ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ वेबसाइट्स का इस्तेमाल सरोगेट बेटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर कर रहे हैं. 

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बेटिंग के सरोगेट विज्ञापन भी न दिखाए जाएं

केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि “निजी सैटेलाइट चैनलों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे विदेशों में आधारित ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और/या उनकी सरोगेट न्यूज़ वेबसाइट्स से जुड़े विज्ञापन न दिखाएं.” इसके अलावा उन्हें ऐसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाने से भी मना किया गया है, जिनके जरिए ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को सरोगेट तरीके से यानी किसी बहाने से दिखाया जाता है. 

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केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ जारी इस एडवाइजरी में निजी सैटेलाइट चैनलों को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्होंने उन्होंने इस हिदायत का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने डिजिटल माध्यम से न्यूज़ और करेंट अफेयर्स कंटेंट प्रकाशित करने वाले पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसी ही एक एडवाइजरी अलग से जारी की है. सरकार ने इन डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे भारतीय ऑडिएंस को सट्टेबाजी के विज्ञापन न दिखाएं.

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