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वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो सरकार ने इसे लेकर 15 जनवरी तक राहत दी है.
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Big Relief On FASTag Till 15 January: आज से यानी 15 दिसंबर से देशभर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाली फोर व्हीलर्स पर फास्टैग (FASTag) का सिस्टम लागू हो गया है. यह टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से टैक्स वसूलने का सिस्टम है. लेकिन अगर आपने अबतक अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सरकार ने वाहन मालिकों को इसके लिए 15 जनवरी यानी अगले करीब 31 दिनों तक राहत दी है.
25% फास्टैग लेन को 15 जनवरी तक हाइब्रिड लेन
सरकार ने फास्टैग को लेकर लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर 25 फीसदी यानी एक चौथाई एक चौथाई फास्टैग लेन को 15 जनवरी तक हाइब्रिड लेन बनाने की घोषणा की है. इन हाइब्रिड लेन में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ कैश से भी पेमेंट किया जा सकेगा. पहले टोल प्लाजा पर सिर्फ एक कैश लेन रखने और उस पर गुजरने पर दोगुना टैक्स लेने की बात कही गई थी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह साफ किया गया है कि यह राहत सिर्फ 15 जनवरी तक के लिए ही दी गई है. बता दें कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के लिए फास्टैग लगवाने की डेडलाइन पहले 1 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर किया गया था. अब नियम लागू हो गया है, लेकिन इसमें 15 जनवरी तक राहत दी गई है.
कैसे काम करता है फास्टैग?
फास्टैग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और NHAI की पहल है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है. एक एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग है, जो गाड़ियों के आगे के शीशे पर लगा होता है. ताकि टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगा सेंसर इसे रीड कर सके. जब फास्टैग की मौजूदगी वाला व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स फास्टैग से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से खुद ही कट जाता है. मार्च 2020 तक फास्टैग के इस्तेमाल पर 2.5 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जो इससे लिंक बैंक अकाउंट में सीधे आ जाता है.
इस लेन-देन के लिए गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं होती. व्हीकल ओनर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रांजेक्शन की सूचना मिल जाती है. इससे समय की बचत होती है और व्हीकल बेरोकटोक गंतव्य की ओर जा सकते हैं. 1 दिसंबर 2017 से सभी नई कारों में प्री-एक्टिवेटेड फास्टैग दिए जा रहे हैं. फास्टैग में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और जबतक खराब नहीं होते, टोल पर रीडेबल होते हैं. शनिवार तक NHAI देशभर में कुल 96 लाख से ज्यादा फास्टैग्स की बिक्री कर चुका है.
कैसे मिलेगा फास्टैग?
नई गाड़ी खरीदते समय ही डीलर से आप फास्टैग प्राप्त कर सकते हैं. पुराने वाहनों के लिए इसे नेशनल हाईवे के प्वाइंट ऑफ सेल (POS) से खरीदा जा सकता है. इसके अलावा फास्टैग को प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से भी खरीद सकते हैं. Paytm से भी फास्टैग खरीद सकते हैं. अगर आप किसी प्वाइंट ऑफ सेल से फास्टैग खरीद रहे हैं तो वाहन का आरसी, वाहन मालिक की फोटो और केवाईसी डॉक्युमेन्ट्स होना चाहिए. इनमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखा सकते हैं.