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अनिल अंबानी को बड़ी राहत, ब्‍लैकमनी मामले में कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक

बांबे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.

बांबे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.

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FE Hindi Desk
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अनिल अंबानी को बड़ी राहत, ब्‍लैकमनी मामले में कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक

कर्ज में डूबे कारोबारी अनिल अंबानी को ब्‍लैकमनी मामले में बड़ी राहत मिली है.

Big Relief to Anil Ambani: कर्ज में डूबे कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani) को ब्‍लैकमनी (Black Money) मामले में बड़ी राहत मिली है. बांबे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. विभाग ने अंबानी को काला धन कानून के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि आखिर उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 8 अगस्त, 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की है.

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IT डिपार्टमेंट का क्‍या कहना है

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इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी (63) पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ''जानबूझकर'' भारतीय टैक्‍स अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों के बारे में नहीं बताया. अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन 2006-2007 और 2010-2011 के हैं.

अंबानी की ओर से ये दलील

अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पिछली तारीख से प्रभावी नहीं हो सकते. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा. न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है.

अदालत ने कहा कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. पीठ ने आयकर विभाग को अंबानी की इस दलील का जवाब देने को भी कहा कि काला धन कानून के प्रावधान पिछली तरीख से लागू नहीं हो सकते.

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