/financial-express-hindi/media/post_banners/n4wNr2EoNwCVRwgqPsie.jpg)
CBDT on BBC: आईटी एक्ट 1961 की धारा 133ए के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में छापेमारी की गई थी
CBDT on BBC: बीबीसी कार्यालयों में किए गए 'सर्वे' को लेकर शुक्रवार (17 फरवरी) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी किया है. अपने बयान में CBDT ने कहा कि बीबीसी समूह की द्वारा दिखाई गई आय और मुनाफा भारत में उनके परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. जांच एजेंसी को कंपनी द्वारा की गई टैक्स भुगतानों में भी अनियमितताएं मिली हैं.
बिना नाम लिए CBDT ने जारी किया बयान
CBDT ने एक बयान जारी किया और कहा कि आयकर दल के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल सबूत और दस्तावेजों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण चीजों का पता लगाया है. CBDT ने अपने बयान में बीबीसी का नाम नहीं लिया लेकिन जांच अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को कहा कि यह बयान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) से संबंधित है. बयान के मुताबिक, सर्वे के दौरान ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्युमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां पाई गईं.
60 घंटे तक चली थी छापेमारी
गौरतलब है कि आईटी विभाग द्वारा 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में छापेमारी शुरू की गई थी, जो गुरुवार की रात लगभग 60 घंटों के बाद समाप्त हुई. आईटी एक्ट 1961 की धारा 133ए के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में छापेमारी की गई थी. आईटी विभाग के इस छापेमारी के बाद से देश में राजनीतिक माहौल गरमा गया था. विपक्षी दलों ने इसको वैचारिक आपातकाल बताया था.