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FIR against Elvish Yadav: बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज, 5 अन्य गिरफ्तार, रेव पार्टी में नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल करने का आरोप

Rave parties with snake venom: नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी से 9 सांप और उनका जहर बरामद किया है. जिन धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें 7 साल तक की जेल हो सकती है.

Rave parties with snake venom: नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी से 9 सांप और उनका जहर बरामद किया है. जिन धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें 7 साल तक की जेल हो सकती है.

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FE Hindi Desk
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FIR against Bigg Boss winner: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. (Photo/Instagram/@elvish_yadav)

Rave party with snake venom: Bigg Boss winner Elvish Yadav booked, 5 others arrested: उत्तर प्रदेश के नोएडा की पुलिस ने सेक्टर 51 में हो रही एक रेव पार्टी में मारे गए छापे में 9 सांप और उनका जहर बरामद किया है. पुलिस को शक है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में बिग बॉस ओटीटी के विजेता एलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि पांच अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं. हालांकि लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए जांच में पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही है.

नोएडा के बैंक्वेट हॉल में हो रही थी रेव पार्टी

नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में हो रही रेव पार्टी में गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से कोबरा सहित संरक्षित प्रजातियों के 9 सांप बरामद किए गए हैं. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैंक्वेट हॉल से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से नौ सांपों को बचाया गया. इसके साथ ही पुलिस ने प्लास्टिक की बोतल में रखा 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी जब्त किया है, जिसे टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. परीक्षण के बाद ही यह पता चलेगा कि क्या यह जहर इंसान के शरीर में पार्टी ड्रग जैसा असर पैदा करने वाला यानी साइकोट्रोपिक (psychotropic) है. पुलिस ने यह कार्रवाई अपराधियों को पकड़वाने के लिए पशु अधिकार समूह पीपुल फॉर एनिमल्स (PAF) द्वारा बनाई गई योजना के तहत की है.

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पुलिस ने बताया कि भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा संचालित पीएफए के गौरव गुप्ता की शिकायत के बाद यादव सहित छह लोगों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और आपराधिक साजिश के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. गुप्ता ने दावा किया कि इस साल रियलिटी शो बिग बॉस के ओटीटी संस्करण का दूसरा सीजन जीतने वाले यादव ने अपने सहयोगियों के साथ नोएडा और एनसीआर के अन्य हिस्सों में अवैध रूप से रेव पार्टियों का आयोजन किया था, जिसमें सांप और सांप के जहर के साथ वीडियो भी शूट किए थे.

PAF के बिछाए जाल में फंसे आरोपी!

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरण (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) के रूप में हुई है. नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि गौरव गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसने एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए एल्विश यादव से संपर्क किया था. गुप्ता को राहुल यादव का फोन नंबर दिया गया, जिसके बाद सपेरों और राहुल यादव सहित इन लोगों को बुलाया गया. डीसीपी सिंह ने कहा, "वन अधिकारियों और पुलिस की एक टीम मौके पर गई थी और इन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी जब्त किया गया था. डीसीपी राम बदन सिंह एंटी नारकोटिक्स सेल के भी प्रभारी हैं.

एल्विश यादव ने खुद को बताया बेकसूर

इस बीच, 26 साल के एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि सभी आरोप "आधारहीन, फर्जी और 1 प्रतिशत भी सच नहीं" हैं. यादव ने कहा, “मैं यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं. मैं उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध करता हूं कि अगर मैं इसमें शामिल पाया गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा.”

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आरोपियों को हो सकती है 7 साल तक की सजा

डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आने वाले पांच कोबरा, दो सैंड बोआ, एक अजगर और एक रैटल स्नेक को बचाया गया. श्रीवास्तव ने बताया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत जो धाराएं इस मामले में लगाई गई हैं, वे काफी सख्त और गैर-जमानती हैं. इन धाराओं के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है. आरोपी के पास से जब्त सांप के जहर को उसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है.

नशे के तौर सांप के जहर का इस्तेमाल बेहद खतरनाक

कानून के मुताबिक सांप के जहर या किसी अन्य पदार्थ या दवा को नशे के लिए इस्तेमाल करने के मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट 1985 लागू हो सकता है. लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा मामले में अब तक एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाया गया है क्योंकि मौके पर कोई ड्रग्स नहीं पाई गई है. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों में भी, सप्लायर कई बार पार्टी के आयोजकों और उसमें शामिल लोगों को भी सांप के जहर के नाम पर गैर-साइकोट्रोपिक चीजें देकर ठग लेते हैं. नशीली दवा के रूप में सांप के जहर का इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है और यह भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है.

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