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MP/MLA कोर्ट ने एक मामले में यूपी के इटावा सीट से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. (फोटो : ANI File)
उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. यूपी के इटावा सीट से सांसद कठेरिया को अदालत ने आईपीसी का धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया. एनआई ने शनिवार को यह जानकारी दी. अदालत के फैसले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी सांसद कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी. दरअसल मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. गुजरात के सूरत की अदालत के फैसले के बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद कानून के तहत बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी?
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने इस साल मार्च में 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए एक चुनावी भाषण के दौरान मोदी सरनेस से जुड़े मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई था. हालांकि बीते दिन यानी शुक्रवार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी.
Uttar Pradesh | MP-MLA Court pronounces two-year imprisonment for BJP MP from Etawah, Ramshankar Katheria in connection with a case of vandalism at a company in a Mall in 2012. He was found guilty under sections 147 (rioting) and 323 (voluntarily causing hurt) of the IPC. pic.twitter.com/w7HPJoT3Tp
— ANI (@ANI) August 5, 2023
किस मामले में बीजेपी सांसद को MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक ने बीजेपी सांसद के खिलाफ हरीपर्वत थाने में मामला दर्ज कराया था. इसके मुताबिक करीब 12 साल पहले, 16 नवंबर 2011 को टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान करीब 12 बजे बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे. बीजेपी सांसद सहित समर्थकों ने टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर मारपीट की, जिसमें उन्हें काफी चोट आई थी. इसके बाद समेधी लाल की शिकायत पर सांसद कठेरिया पर धारा 147 और 323 में केस दर्ज किया गया. इस मामले में शनिवार (5 अगस्त 2023) को आगरा MP/MLA अदालत के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जुन ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है.
कौन हैं राम शंकर कठेरिया?
राम शंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं. वह लगातार पिछले तीन बार से (2009, 2014 और 2019) लोकसभा सदस्य के तौर पर चुने गए. उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था. कठेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं. 2019 में कठेरिया पर आगरा में एक टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमले से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था. विधायक के अंगरक्षकों ने कथित तौर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई की और हवा में गोलियां चलाईं. यह हमला टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. लेकिन भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा.