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सीएए कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है.
CAA Online Portal: भारत की नागरिकता हासिल करने के लिएसीएए के तहत आने वालों के लिए अच्छी खबर है. गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 के तहत पात्र लोगों के लिए मंगलवार को नया पोर्टल ‘लॉन्च’ कर दी है अब भारतीय नागरिकता के लिए वे अप्लाई कर सकते हैं. पिछले ही दिन यानी सोमवार 11 मार्च 2024 को सीएए कानून को देश में लागू करने से जुड़े नियमों के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए थे. अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी और जल्द ही मोबाइल ऐप लाने की बात कही है.
जल्द ही लॉन्च होगा CAA 2019 मोबाइल ऐप
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सीएए के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिये गये हैं और अब एक नया पोर्टल ‘लॉन्च’ किया गया है.’’ उन्होंने कहा सीएए-2019 के तहत आने वाले लोग इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि मोबाइल 'ऐप' के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप 'सीएए-2019' (CAA-2019) भी जारी किया जाएगा.
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए. यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है.
सीएए कानून के तहत नागरिकता के लिए ऐसे करें अप्लाई
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है. यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है 31 दिसंबर, 2014 तक या उससे पहले भारत में आ चुके है और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं. अधिक जानकारी के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में नियमों का संदर्भ ले सकते हैं.
सीएए कानून के तहत आने वाले पात्र लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत अप्लाई करना है. फिलहाल इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल लॉन्च कर दी गई है. जो लोग इस कानून के दायरे में आते हैं वे भारतीय नागिरकता ऑनलाइन पोर्टल https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर जाकर अब अल्लाई कर सकते हैं. सरकार की ओर से बताया गया है कि जल्द ही इसके लिए मोबाइल ऐप CAA 2019 लॉन्च की जाएगी.
अगर यूजर नया है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा.
कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने पर रजिस्टर्ड यूजर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी प्राप्त होगा.
यहां सवाल जवाब के जरिए पढ़िए प्रकिया
मैं एक विदेशी हूं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूं। क्या मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कैसे और कहां आवेदन करना चाहिए?
कृपया गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.indiancitizenshiponline.nic.in. पर जाएं. आप उसमें उल्लिखित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 (सीएए के तहत आने वाले पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय के लोग) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं और संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
मुझे नागरिकता आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कहां जमा करनी चाहिए?
ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (यहां इसके बाद जिला कलेक्टर के रूप में संदर्भित) के कार्यालय में जमा करना होगा जहां आवेदक सामान्य रूप से निवासी है. यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन का प्रिंटआउट भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करना होगा.
मुझे अपने नागरिकता आवेदन की प्रगति/स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा?
आप अपने आवेदन की स्थिति गृह मंत्रालय की वेबसाइट www. Indiancitizenshiponline.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, आपको प्रगति के बारे में ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?
जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद, उस पर नागरिकता नियम, 2009 के नियम 12 के अनुसार और उसमे उल्लेखित समयसीमा के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की उपुक्तिता तथा सुरक्षा रिपोर्ट की उपलब्धता के आधार पर मामलों को निपटान करती/ करता है.
मैं गृह मंत्रालय की वेबसाइट Indiancitizenshiponline.nic.in पर फॉर्म भरने में असमर्थ हूं. सहायता के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
कृपया गृह मंत्रालय हेल्पडेस्क से ईमेल पर संपर्क करें: support.ctznoci@mha.gov.in.