/financial-express-hindi/media/post_banners/eexRMFzIq7sNkxF9kh46.jpg)
/financial-express-hindi/media/post_attachments/U75RIfFVlGxvzh1bSEGb.jpg)
Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Mudra Scheme) के तहत शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट के फैसले पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 जून 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन ग्राहकों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट का फायदा मिलेगा. इससे 9.37 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर लोन उपलब्ध कराती है. इस स्कीम में 3 श्रेणी शिशु, किशोर और तरुण में लोन दिए जाते हैं. मुद्रा योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है. वहीं किशोर लोन के तहत 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक और तरुण लोन के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
कहां से मिलता है लोन?
देश का कोई भी नागरिक जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, योजना के तहत आवेदन कर सकता है. देश के सभी सरकारी बैंकों को सरकार ने इसके लिए अधिकृत किया है. इसके अलावा प्राइवेट बैंक कैटेगरी में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा, नैनीताल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक व IDFC बैंक भी यह लोन उपलब्ध कराते हैं. रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से भी मुद्रा लोन ले सकते हैं.
‘कोरोनिल’ पर बढ़ी बाबा रामदेव की मुश्किलें! उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग का नया खुलासा, नोटिस जारी
कैसे मिलेगा लोन?
मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा. अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक या किराये के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज देने होंगे. बैंक मैनेजर वेरिफिकेशन के बाद लोन मंजूर करता है.