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CBDT का बैंकों को निर्देश, तुरंत लौटाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांजेक्शन पर वसूला गया शुल्क

इसके लिए CBDT ने सर्कुलर जारी कर दिया है.

इसके लिए CBDT ने सर्कुलर जारी कर दिया है.

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CBDT advised banks to immediately refund the charges collected on or after 1st January 2020 on transactions carried out using electronic modes prescribed under section 269SU of the Income-tax Act 1961

CBDT advised banks to immediately refund the charges collected on or after 1st January 2020 on transactions carried out using electronic modes prescribed under section 269SU of the Income-tax Act 1961 इसके लिए CBDT ने सर्कुलर जारी कर दिया है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जनवरी 2020 को या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए ट्रांजेक्शंस पर वसूले गए चार्ज को तुरंत रिफंड करें. इसके लिए CBDT ने सर्कुलर जारी कर दिया है. CBDT ने अपने सर्कुलर में कहा है कि आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 269SU के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का इस्तेमाल कर 1 जनवरी को या उसके बाद किए गए ट्रांजेक्शंस पर अगर बैंकों ने चार्ज लिया है तो उसे तुरंत रिफंड किया जाए.

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सेक्शन 269SU के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस मोड में रूपे पावर्ड डेबिट कार्ड, यूपीआई/भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड/भीम यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं. यह भी निर्देश दिया गया है कि बैंक इन माध्यमों के जरिए भविष्य में किए जाने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज न लगाएं.

क्या है नया प्रावधान

बता दें कि देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून 1961 में एक नया प्रावधान सेक्शन 269SU जोड़ा गया है. यह 50 करोड़ रुपये से अधिक के बिजनेस टर्नओवर वाले व्यक्ति को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए पेमेंट स्वीकारने की सुविधा उपलब्ध कराता है. इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट 2007 में एक नया सेक्शन 10A जोड़ा गया है. यह सुविधा देता है कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर सेक्शन 269SU के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए पेमेंट करने वाले या स्वीकारने वाले पर चार्ज नहीं लगा सकते.

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कुछ बैंक कर रहे उल्लंघन

दिसंबर 2019 में जारी एक सर्कुलर में सीबीडीटी ने स्पष्ट किया था कि 1 जनवरी 2020 या उसके बाद PSS एक्ट के सेक्शन 10A के आधार पर एमडीआर समेत कोई भी चार्ज निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स से ट्रांजेक्शन होने पर नहीं लगाया जाएगा. हालांकि सीबीडीटी को ऐसे रिप्रेंजेंटेशंस मिले कि कुछ बैंक यूपीआई से होने वाले ट्रांजेक्शंस पर चार्ज लगा रहे हैं. सीमित संख्या में ट्रांजेक्शंस चार्ज मुक्त हैं लेकिन उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूला जा रहा है. सीबीडीटी का कहना है कि इस तरह की गतिविधि प्रावधानों का उल्लंघन है और आयकर कानून के सेक्शन 271DB और PSS एक्ट के सेक्शन 26 के तहत कानूनी कार्यवाही बनती है. इसलिए बैंकों को निर्देश है कि उन्होंने अगर 1 जनवरी 2020 या उसके बाद आयकर कानून के सेक्शन 269SU के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स से हुए ट्रांजेक्शंस पर चार्ज वसूला है तो उसे तुरंत रिफंड करें.

Cbdt