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ITR Filing Due Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर आगे बढ़ी, जानिए क्या है नई डेडलाइन

आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के अलावा, सीबीडीटी ने ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है,

आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के अलावा, सीबीडीटी ने ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है,

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FE Online
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ITR Filing Due Date Extended

The exemptions provided under the Income-tax Act, 1961 have not been revisited by the government for quite some time. 

ITR Filing Due Date Extended: जिन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, उनके लिए राहत की खबर है. सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. अब असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की नई डेडलाइन 15 मार्च है. इसका मतलब है कि कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स 15 मार्च तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के अलावा, सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट’ प्रस्तुत करने की तारीख को भी 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है. यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ाई गई है. कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी. वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी.

सीबीडीटी का बयान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कोविड और अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिये आयकर रिटर्न व विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी है. विभाग के अनुसार कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा अब 15 फरवरी, 2022 है.

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ध्यान देने वाली बात यह है कि डेडलाइन आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं बढ़ाई गई है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसबंर थी, जो कि समाप्त हो गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है. CBDT का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है. यह तीसरी बार है जब वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है.

Itr Filing Income Tax Returns