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कोरोना: पैसे की ना हो किल्लत इसलिए CBDT तेजी से कर रहा रिफंड, 1 हफ्ते में 4,250 करोड़ वापस

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स रिफंड जारी करने को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया था.

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स रिफंड जारी करने को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया था.

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The finance ministry said refunds are being expedited to ease cash flow issues being faced by assessees during the lockdown.

The finance ministry said refunds are being expedited to ease cash flow issues being faced by assessees during the lockdown.

CBDT is issuing income tax refund on fast track 4250 crore issued in one week वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स रिफंड जारी करने को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि कि उसने एक हफ्ते में लगभग 4,250 करोड़ रुपये के 10.2 लाख से भी ज्यादा रिफंड जारी कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स रिफंड जारी करने को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया था जिससे कोरोना महामारी की वजह से परेशान व्यक्तियों और कारोबारों को राहत मिलेगी और लगभग 14 लाख टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. इतना ही नहीं, ये रिफंड वित्त वर्ष 2019-20 में 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए कुल 1.84 लाख करोड़ रुपये के 2.50 करोड़ रिफंड के अतिरिक्‍त हैं.

इस हफ्ते 1.75 लाख रिफंड को जारी किया जाएगा

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सीबीडीटी ने यह भी कहा कि लगभग 1.75 लाख और रिफंड को इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी है. ये रिफंड जारी होने के बाद सिर्फ 5-7 वर्किंग डेज में ही करदाताओं के बैंक खातों में सीधे जमा कर दिए जाएंगे. हालांकि, लगभग 1.74 लाख मामलों में करदाताओं की ओर से उनकी बकाया कर मांग के संबंध में ईमेल जवाब का इंतजार किया जा रहा है. इसके लिए एक रिमाइंडर ईमेल भेज कर उनसे 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है, ताकि रिफंड की प्रोसेसिंग उसी के मुताबिक हो सके.

बता दें कि आयकर विभाग का ये रिमाइंडर ईमेल करदाताओं के हित में हैं क्‍योंकि इसमें रिफंड जारी करने से पहले उनसे अपनी बकाया मांग, अपने बैंक खातों और किसी भी तरह की कमी/मिसमैच को दूर करने की पुष्टि करने को कहा गया है.

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CBDT की टैक्सपेयर्स से अपील

सीबीडीटी ने अपील करते हुए कहा है कि यह करदाताओं के हित में है कि वे जल्द से जल्द इस तरह की ईमेल का जवाब दें, ताकि रिफंड की प्रोसेसिंग हो सके और फि‍र इसके बाद उन्‍हें जारी किया जा सके. सीबीडीटी ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे संबंधित ईमेल को पढ़ें और आयकर विभाग को तुरंत जवाब देने के लिए अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को लॉग-इन करें.

सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए 7 दिनों के अंदर करदाताओं को जवाब देने के लिए सीबीडीटी द्वारा भेजी गई कम्प्यूटराइज्ड ईमेल से जुड़े सोशल मीडिया के साथ कुछ मीडिया में सवाल उठाए गए हैं. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये करदाताओं के साथ बातचीत के लिए जरूरी सामान्‍य प्रक्रिया है. सभी मामलों में करदाताओं द्वारा जल्दी जवाब देने से आयकर विभाग उनके रिफंड दावों की प्रोसेसिंग में तेजी ला सकता है.

Income Tax Cbdt