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LTC Cash Voucher Scheme: केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी स्पेशल पैकेज के तहत क्लेम नहीं कर पाए तो अब भी आपके पास मौका

LTC Cash Voucher Scheme: केंद्रीय कर्मियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है.

LTC Cash Voucher Scheme: केंद्रीय कर्मियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है.

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Central Government Employee Modi government extends last date for LTC claim bill submission

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अक्टूबर 2020 में स्पेशल LTC कैश स्कीम पेश किया था.

LTC Cash Voucher Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है. केंद्रीय कर्मचारी अब एलटीसी स्पेशल पैकेज के तहत बिल/क्लेम को इस महीने के अंत यानी 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे. हालांकि यह फायदा तभी उठा सकेंगे जब क्लेम के लिए की जाने वाली खरीदारी पिछले महीने के अंतिम यानी 31 मार्च 2021 तक हो गई हो.

31 मार्च 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा है कि 31 मार्च 2021 को अंतिम समय में खरीदारी के लिए क्लेम/बिल सबमिट में व्यावहारिक समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जैसे कि अगर किसी ने 31 मार्च को देर रात में खरीदारी की हो तो उसके लिए उसी दिन क्लेम/बिल सबमिट करना बहुत मुश्किल भरा था, चाहे वह ऑनलाइन खरीदारी ही क्यों न हो. हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 अप्रैल के बाद डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

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पिछले साल लाई गई थी स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अक्टूबर 2020 में स्पेशल LTC कैश स्कीम पेश किया था. इसके तहत एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश बाउचर का एलान किया गया. इसका फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय किए थे. योजना के तहत वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर किराए का तीन गुना अधिक खर्च करना था. लीव इनकैशमेंट यानी अवकाश नकदीकरण क्लेम के लिए उसके बराबर ही रकम खर्च करना था. यह खर्च कर्मचारी को 31 मार्च 2021 के पहले ही यानी इसी वित्त वर्ष में करना था.

क्लेम के लिए GST इनवॉयस

इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी को 12 फीसदी या उससे ज्यादा ऊपर टैक्स स्लैब के वस्तु या सेवा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था. जीएसटी वेंडर से ही सामान लेने और भुगतान करने का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों को पेमेंट डिजिटल मोड से करना था. जिन लोगों ने अभी तक योजना के तहत क्लेम/बिल सबमिट नहीं किया है, उन्हें क्लेम करने के लिए जीएसटी इनवॉयस देनी होगी.