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नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किए गए हैं.
सरकार ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर अनिवार्य तौर पर जानकारी नहीं दिखाने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिनमें मूल देश शामिल है. नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस भेजे गए हैं.
15 दिन के भीतर देना होगा जवाब
कंपनियों को नोटिस का जवाब 15 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है. एक समान लिखे गए नोटिस में कहा गया है कि यह बात ध्यान में लाई गई है कि ई-कॉमर्स इकाइयों में से कुछ लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के तहत जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनिवार्य घोषणा नहीं दिखा रहे हैं.
फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए नोटिस के मुताबिक, वे ई-कॉमर्स इकाइयां हैं और इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अनिवार्य घोषणाओं को ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर दिखाया जाना चाहिए.
नोटिस के मुताबिक, ये दोनों कंपनियों ने अनिवार्य घोषणा को उपलब्ध नहीं कराया है और नियम का उल्लंघन किया है.
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