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हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. अक्टूबर में भी ऐसा होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से देश में टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल आदि से जुड़े कई बड़े बदलाव अमल में आ रहे हैं. इसके अलावा अनलॉक 5.0 के नए दिशानिर्देश भी लागू हो रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नए नियमों व बदलावों के बारे में, जो आज से अमल में आ रहे हैं.
अनलॉक 5 की गाइडलाइंस
गृह मंत्रालय देश में अनलॉक के 5वें चरण (Unlock 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी कर चुका है. इसके चलते देश में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां हो सकेंगी. कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा. अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2020 से प्रभाव में आ रही हैं, जिनके तहत सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्स के लोगों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबीशंस को 15 अक्टूबर से खुलने की अनुमति होगी. इस बारे में डिटेल में पढ़ें...Unlock 5 Guidelines: 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमाहॉल, थिएटर; स्कूल फिर से खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर
हेल्थ इंश्योरेंस
1 अक्टूबर से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नियमों में बदलाव आने जा रहा है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप ये बदलाव होने जा रहे हैं, जिनसे बीमाधारकों को कई फायदे होंगे. अब बीमाधारक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे, सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा. साथ ही आठ लगातार साल पूरे होने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को नकारा नहीं जा सकेगा.
इसके अलावा बीमित लोगों को राहत देते हुए IRDAI ने स्वास्थ्य और साधारण बीमा कंपनियों को टेलीमेडिसिन को भी दावा निपटान की नीति में शामिल करने का निर्देश दिया है. टेलीमेडिसिन, आजकल व्यक्तिगत दूरी के समय में महत्वपूर्ण है.
Google Meet से जुड़े बदलाव
1 अक्टूबर से गूगल मीट (Google Meet) पर फ्री में अनलिमिटेड टाइम तक वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकेगी. इसके लिए पैसा देना होगा. हालांकि यूजर 60 मिनट तक फ्री में गूगल मीट पर वीडियो कॉल कर सकेंगे. गूगल मीट ऐप की सर्विस अभी सबके लिए फ्री है. अब यह ऐप अनलिमिटेड टाइम तक कॉल्स के लिए पेमेंट मोड पर शिफ्ट हो रहा है. अब केवल 60 मिनट तक की वीडियो कॉलिंग ही फ्री में की जा सकेगी.
गाड़ी के फिजिकल डॉक्युमेंट साथ रखकर चलना जरूरी नहीं
1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. व्हीकल डॉक्युमेंट्स के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए व्हीकल डॉक्युमेंट्स के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी. लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा.
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर देख सकेंगे रूट
1 अक्टूबर से वाहन चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए करने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि इस दौरान इनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो. हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
TV हो जाएंगे महंगे
टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच फीसदी सीमा शुल्क एक अक्टूबर से फिर लगाया जा रहा है. एक साल की छूट अवधि समाप्त होने के बाद यह शुल्क लगाया जा रहा है. टेलीविजन उद्योग की दलील है कि ओपन सेल पर 5 फीसदी सीमा शुल्क से टेलीविजन की कीमत करीब 4 फीसदी बढ़ेगी. 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये बढ़ेगा. बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी.
टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव
1. आयकर विभाग ने सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है. 1 अक्टूबर 2020 से एक वित्त वर्ष में किसी ग्राहक द्वारा 7 लाख रुपये या इससे ज्यादा का पैसा देश से बाहर भेजा जाता है तो TCS लागू होगा. इसकी दर 0.5 फीसदी से लेकर 10 फीसदी तक हो सकती है. नए TCS प्रावधान LRS के तहत मंजूरी प्राप्त सभी फॉरेन रेमिटेंस पर लागू होंगे. अगर रेमिटेंस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए किए गए हैं तो 5 फीसदी TCS सभी रेमिटेंसेज पर लागू होगा, फिर चाहे अमाउंट 7 लाख से कम क्यों न हो. एक नया प्रावधान यह भी किया गया है कि एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा के सामान की बिक्री पर 0.1 फीसदी TCS लागू होगा. इस बारे में डिटेल में पढ़ें....1 अक्टूबर से नया नियम, देश से बाहर भेजा 7 लाख रु से ज्यादा तो लगेगा TCS
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि कोई भी विक्रेता एक अक्टूबर 2020 से स्रोत पर कर की कटौती (TCS) तभी कर सकेगा, जब पिछले वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो. सामान के विक्रेता की किसी खरीदार से बिक्री से होने वाली प्राप्ति वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 0.1 फीसदी (0.075 फीसदी 31 मार्च 2021 तक) की दर से टैक्स कलेक्ट करेगा. यह टीसीएस इस साल 1 अक्टूबर 2020 को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाली राशि पर ही लागू होगा. सामान के निर्यात पर टीसीएस के प्रावधान से छूट दी गई है.
3. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि एक अक्ट्रबर 2020 से उसके डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा अथवा प्लेटफॉर्म के जरिये होने वाले माल अथवा सेवा अथवा दोनों के कुल मूल्य पर एक फीसदी की दर से इनकम टैक्स ले.
प्राकृतिक गैस हुई सस्ती
1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस सस्ती हो गई है. सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम में 25 फीसदी की कटौती की है. अब इसके दाम 1.79 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. कीमत घटने से सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस के दाम कम होंगे. नए दाम एक अक्टूबर से छह माह के लिये लागू रहेंगे. प्राकृतिक गैस के दाम की हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को समीक्षा की जाती है. प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली घरों, उर्वरक कारखानों और वाहनों के लिये सीएनजी बनाने में किया जाता है.
मिठाइयों पर रहेगी एक्सपायरी डेट
अब मिठाई दुकानदार को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी. मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इसे 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य बनाया है.
उज्ज्वला योजना में अब नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की अवधि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गई. सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है. कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया, जिसकी आखिरी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था.
डोरस्टेप बैंकिंग
पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के तहत ग्राहकों को अक्टूबर 2020 से घर पर ही वित्तीय व गैर—वित्तीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. अभी ग्राहकों को घर पर केवल गैर-वित्तीय सेवाएं जैसे चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि का पिक अप, फॉर्म 15G/15H का पिक अप, IT/GST चालान का पिक अप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी आदि ही मुहैया हैं. लेकिन अक्टूबर 2020 से वित्तीय सेवाएं भी घर पर उपलब्ध होंगी. PSBs के ग्राहक मामूली चार्ज पर इन्हें घर बैठे हासिल कर सकेंगे.