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सिनेमा टिकट, मॉनिटर, वीडियो गेम्स होंगे सस्ते; लगेगा कम GST

सेकेंड हैंड टायर, वीडियो गेम, मॉनीटर और 32 इंच तक के टेलीवीजन स्क्रीन तथा लिथियम बैटरी पॉवर बैंक पर अब 18 फीसदी GST लगेगा.

सेकेंड हैंड टायर, वीडियो गेम, मॉनीटर और 32 इंच तक के टेलीवीजन स्क्रीन तथा लिथियम बैटरी पॉवर बैंक पर अब 18 फीसदी GST लगेगा.

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IANS
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सेकेंड हैंड टायर, वीडियो गेम, मॉनीटर और 32 इंच तक के टेलीवीजन स्क्रीन तथा लिथियम बैटरी पॉवर बैंक पर अब 18 फीसदी GST लगेगा.

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कंप्यूटर मॉनीटर, टीवी स्क्रीन, वीडियो गेम, लिथियम-आयन पॉवर बैंक, रबर चढ़े टायर, व्हीलचेयर और सिनेमा टिकटें उन प्रोडक्ट और सेवाओं में शामिल है, जिसे 28 फीसदी GST के दायरे से बाहर कर कम जीएसटी के दायरे में लाया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह जानकारी दी.

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आम आदमी के इस्तेमाल की अब केवल एक वस्तु सीमेंट 28 फीसदी टैक्स के दायरे में है. बाकी सामान लग्जरी या 'सिन' वस्तुएं हैं, जो 28 फीसदी कर के दायरे में हैं.

जेटली ने यहां GST काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि GST काउंसिल ने कुल 17 सामानों और छह सेवाओं पर कर घटाया है, जिससे राजस्व पर पूरे वित्त वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.

जेटली ने कहा, "अब 28 फीसदी के बैक्रेट में कुल 28 वस्तुएं हैं, जिन्हें हम 'लग्जरी या सिन' वस्तुओं में शामिल करते हैं, इनका प्रयोग आर्थिक रूप से मजबूत तबका करता है. आम आदमी के इस्तेमाल की एक वस्तु, सीमेंट अभी भी 28 फीसदी कर के दायरे में है."

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जेटली ने कहा, "व्हीलचेयर एक्सेसरीज पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा. अगर इस पर कर शून्य कर दिया जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा." उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर और डिशवाशर को अभी भी उच्चतम कर के दायरे में रखा गया है क्योंकि यह भारत में आम इस्तेमाल की वस्तुएं नहीं हैं.

जीएसटी के कुल चार स्लैब (5, 12, 18 और 28 फीसदी) हैं, जिसमें करीब 1,250 वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा पर कर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. सौ रुपये तक के सिनेमा टिकट पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. सौ रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 99 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी या इससे कम के जीएसटी स्लैब के दायरे में लाया जाएगा.