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Coronavirus Pandemic: सरकार ने कहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों समेत डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी. डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है. ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी जनता को डाक पहुंचाने के साथ ही डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा सेवाएं देने के अलावा इस वक्त खाने के पैकेट, राशन और जरूरी दवाओं के साथ ही अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति कर रहे हैं.
डाक घर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देशभर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की आपूर्ति भी की जा रही है. हालांकि इस वक्त डाक विभाग कम स्टाफ के साथ काम कर रहा है, जो लगभग 60 फीसदी का है. इसकी वजह है कि छोटे पोस्ट ऑफिस बंद हैं.
जल्द अमल में आएगा फैसला
संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में फैसला किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान कोविड- 19 बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा. ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे.’’
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