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सरकार ने ITR, GST रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून की, लेट फीस और पेनल्टी पर भी मिली राहत

वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हम कोरोना लॉकडाउन की स्थिति में मदद के लिए आर्थिक पैकेज तैयार कर रहे हैं.

वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हम कोरोना लॉकडाउन की स्थिति में मदद के लिए आर्थिक पैकेज तैयार कर रहे हैं.

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सरकार ने ITR, GST रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून की, लेट फीस और पेनल्टी पर भी मिली राहत

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कोरोना वायरस संकट पर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कई एलान किए. वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न भरने के साथ-साथ पैन कार्ड-आधार लिंकिंग की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया. वहीं, बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज से छूट दे दी है. साथ ही मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता भी इस अवधि के लिए सामाप्त कर दी है. इंडस्ट्री के लिए मंत्री जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी. साथ ही पेनल्टी पर भी राहत दी है.

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वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया. अभी यह समयसीमा 31 मार्च 2020 थी. इस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर के लिए लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. अभी यह दर 18 फीसदी है.

ATM चार्ज और मिनिमम बैलेंस पर भी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अगले तीन महीने तक कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. वहीं, ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला किया गया है. इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जबतक बहुत जरूरी न हो बैंक जाने से बचें. अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट का विकल्प अपनाएं.

विवाद से विश्वास की डेडलाइन भी बढ़ी

वित्त मंत्री ने पैन-आधार लिंकिंग डेडलाइन को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है. विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इस नई डेडलाइन तक योजना के तहत 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा, जिससे पहले 31 मार्च 2020 तक ही छूट थी.

GST रिटर्न में भी राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है. 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी. वहीं इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी. इसके अलावा कंपो​जीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है.

एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत

लॉक डाउन के दौरान एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा.

देश में 492 मामले आए सामने

देश में कोरोना के मामले बढ़कर 492 हो गए हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 101 मरीज निकले हैं. वहीं अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. देश के 560 जिलों में लॉक डाउन घोषित किया गया है. पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र कर्फ्यू लगा दिया गया है. राजधानी दिल्ली में भी लॉक डाउन है और धारा 144 लगी हुई है.

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