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Image: PTI
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देश में 25 मार्च को घोषित किए गए 21 दिनी लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में कुछ ढील भी मिलेगी, लेकिन यह चुनिंदा क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित होगी. यहां याद रखने वाली बात यह भी है कि जो जगहें कोरोना हॉटस्पॉट घोषित की गई हैं, वहां लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं होगी और जिन क्षेत्रों में कामकाज की अनुमति मिली है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एहतियाती सुरक्षा उपायों पर अमल जरूरी है. लॉकडाउन में छूट को लेकर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर भी बताया है. आइए जानते हैं कि 20 अप्रैल से कहां छूट मिल रही है और कहां पाबंदी रहेगी...
1. स्वास्थ्य सेवाएं. इसमें AYUSH सेवाएं फंक्शनल रहेंगी.
2. सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां हो सकेंगी. लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अन्य जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
3. मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन हो सकेगा.
4. चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा. लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ ही काम की इजाजत है.
5. पशुपालन किया जा सकेगा.
6. वित्तीय क्षेत्र, सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा.
7. सभी इमर्जेन्सी सेवाओं जैसे एटीएम, हॉस्पिटल, बैंक, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, दवा की दुकान आदि पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को लॉकडाउन से छूट जारी है.
8. सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा.
9. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और फेस मास्क के साथ मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है.
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Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafepic.twitter.com/d1EG0CMEOa
10. जरूरी सामान की सप्लाई को छूट है. ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल जरूरी सामानों की ही डिलीवरी करेंगी.
11. कमर्शियल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट दी गई है. आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां 50 फीसदी वर्कर्स को ऑफिस बुला सकती हैं, वहीं अन्य इंडस्ट्रीज केवल 33 फीसदी वर्कफोर्स को ही बुला सकती हैं. काम के वक्त इंप्लॉइज के बीच 10 फीट की दूरी रहनी चाहिए. फेस मास्क अनिवार्य हैं और इंप्लॉइज को लाने-ले जाने के लिए बड़े व ज्यादा जगह वाले व्हीकल इस्तेमाल होने चाहिए. इसके अलावा जिनकी उम्र 65 वर्ष है और जिनके परिवार में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा.
12. किराना स्टोर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए खुले रह सकते हैं.
13. इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयों (सरकारी व निजी) को काम की इजाजत मिली है.
14. कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए हो सकेंगे.
15. मेडिकल व वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट व्हीकल का इस्तामल किया जा सकेगा. इसके अलावा, छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले के मामले में लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी.
16. बहुत ही जरूरी मामलों में प्राइवेट व्हीकल्स के बाहर जाने की स्थिति में कार में 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. टूव्हीलर पर केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए. प्राइवेट टैक्सी, कैब, व ऑटो रिक्शा को परिचालन की इजाजत नहीं है.
17. केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे.
18. इलेक्ट्रिशियन्स, प्लंबर और मैकेनिक लॉकडाउन के दायरे से बाहर हैं. कुरियर सर्विस, डीटीएच ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की रिपेयरिंग, डाक सेवाएं जारी रहेंगी.