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सरकार ने सार्वजनिक और निजी काम करने की जगहों में कोविड-19 टीकाकरण की इजाजत दे दी है.
सरकार ने सार्वजनिक और निजी काम करने की जगहों में कोविड-19 टीकाकरण की इजाजत दे दी है. सरकार ने 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन जगहों के लिए अनुमति दी है, जहां करीब 100 योग्य लाभार्थी हैं. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मुख्य सचिवों को लिखे एक खत में कहा कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 45 साल और ज्यादा उम्र की आबादी का पर्याप्त हिस्सा है और दफ्तरों (सरकारी और निजी) में औपचारिक व्यवसाय या मैन्युफैक्चरिंग या सेवाओं में शामिल है.
100 लाभार्थी मौजूद होना जरूरी
भूषण ने खत में कहा कि इन आबादी को वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण सत्र काम करने की जगहों (दोनों सरकारी और निजी) में आयोजित किए जा सकते हैं, जिनमें करीब 100 योग्य और इच्छुक लाभार्थी मौजूद हैं. ऐसा मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्र के साथ इन्हें टैग करके किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि राज्य निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता और प्रशासन के साथ टीकाकरण के लॉन्च की तैयारी करने को लेकर परामर्श शुरू कर सकते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे काम करने की जगह वाले टीकाकरण केंद्र राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल 2021 से लॉन्च किए जा सकते हैं.
राज्यों से तैयारी करने को कहा
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मामले में पर्याप्त तैयारी करने और गाइडलाइंस जारी करने को कहा है. गाइडलाइंस के मुताबिक, केवल 45 साल या ज्यादा उम्र के कर्मचारी काम करने की जगह पर टीकाकरण के लिए योग्य होंगे और कोई बाहरी को टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी जिसमें योग्य परिवार के सदस्य शामिल हैं. संगठन का एक वरिष्ठ कर्मचारी नोडल अफसर के तौर पर काम करेगा, जो जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण/ निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स (CVCs) के साथ समन्वय करेगा और टीकाकरण के काम को समर्थन करेगा.