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भारत का ड्रग नियामक विदेश में उत्पादन की गईं वैक्सीन के प्रतिबंधित इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के आवेदन पर सब्मिशन की तारीख के तीन कामकाजी दिनों के अंदर फैसला लेगा.
COVID-19 Vaccine India: भारत का ड्रग नियामक विदेश में उत्पादन की गईं वैक्सीन के प्रतिबंधित इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के आवेदन पर सब्मिशन की तारीख के तीन कामकाजी दिनों के अंदर फैसला लेगा. सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी CDSCO रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग करेगी और इमरजेंसी स्थिति में प्रतिबंधित इस्तेमाल की मंजूरी की तारीख से तीन कामकाजी दिनों के भीतर लाइसेंस का आयात करेगी.
CDSCO ने जारी की गाइडलाइंस
CDSCO ने विदेश में मंजूर कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के लिए रेगुलेटरी रास्ता बताने वाली विस्तृत गाइडलाइंस को जारी कर दिया है. केंद्र सरकार ने इससे पहले मंगलवार को सभी कोरोना वायरस टीकों के लिए इमरजेंसी मंजूरी को तेज करने का फैसला किया था, जिन्हें WHO या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में नियामकों से समान इजाजत मिल चुकी है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को विदेश में उत्पादन की गई कोविड-19 वैक्सीन के लिए रेगुलेटरी रास्ते जारी किए हैं, जिसके मुताबिक CDSCO ने विदेश में मंजूरी प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के लिए रेगुलेटरी रास्ता बताने वाली विस्तृत गाइडलाइंस को तैयार किया है. सरकार ने 13 अप्रैल को उन कोविड-19 वैक्सीन के रेगुलेटरी सिस्टम की स्ट्रीमलाइनिंग और फास्ट ट्रैकिंग को मंजूरी दी थी, जिन्हें US FDA, EMA, UK MHRA, PMDA जापान से प्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है या वे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग (EUL) में लिस्टेड हैं.
मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से भारत द्वारा ऐसी विदेशी वैक्सीन को जल्दी एक्सेस मिलेगा और आयात को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें बल्क ड्रग मैटिरियल का आयात शामिल है. इसके साथ घऱेलू फिल की पूरी खपत और क्षमता को खत्म होने का भी प्रोत्साहन मिलेगा. मंत्रालय के मुताबिक, इससे देश के अंदर वैक्सीन निर्माण और कुल वैक्सीन की उपलब्धता को भी प्रोत्साहन मिलेगा.