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आज से फिर खुली दिल्ली, लॉकडाउन 3.0 में क्या मिली ढील और क्या प्रतिबंध बरकरार

'दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है. हमें कोरोनावायरस के साथ जीने के लिए तैयार होना होगा'- Kejriwal

'दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है. हमें कोरोनावायरस के साथ जीने के लिए तैयार होना होगा'- Kejriwal

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COVID19, Lockdown 3.0: Relaxation and restrictions in delhi, Here is what is allowed in Delhi during lockdown 3.0

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COVID19, Lockdown 3.0: Relaxation and restrictions in delhi, Here is what is allowed in Delhi during lockdown 3.0 Image: PTI

आज से ​देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप हम लॉकडाउन में ढील देने के लिए तैयार है. हालांकि रेड जोन में कुछ गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी. सीएम केजरीवाल ने केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केवल कंटेनमेंट जोन को ही रेड जोन घोषित किया जाए, न कि पूरे जिले को.

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दिल्ली के सीएम अ​रविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम बहुत लंबे वक्त तक लॉकडाउन बरकरार नहीं रख सकते. रेवेन्यू अप्रैल माह में पिछले साल के 3500 करोड़ से गिरकर 300 करोड़ पर आ गया है. दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है. हमें कोरोनावायरस के साथ जीने के लिए तैयार होना होगा. दिल्ली में लॉकडाउन 3.0 में कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर अन्य जगहों पर दी जाने वाली ढील और प्रतिबंध इस तरह हैं-

  • राजधानी में मॉल, सिनेमाघर, सैलून, मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पूजा, इबादत के स्थल बंद रहेंगे.
  • जरूरी सामानों की बिक्री वाली दुकानें खुलेंगी.
  • जरूरी सेवाओं से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली सरकार के कार्यालयों में फुल वर्कफोर्स के साथ काम होगा, निजी कार्यालयों 33 फीसदी वर्कफोर्स के साथ खुलेंगे.
  • ऐसे सरकारी कार्यालय जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं, उनमें डिप्टी सेक्रटरी स्तर तक 100 फीसदी स्टाफ आएगा, इससे नीचे के स्तर पर 33 फीसदी स्टाफ आएगा.
  • दिल्ली में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति है लेकिन वे एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें या आवासीय परिसरों में मौजूद अकेली दुकानें होनी चाहिए. इन दुकानों पर ग्राहकों के बीच मिनिमम 6 फीट की दूरी होना जरूरी है और एक वक्त पर एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए.
  • प्राइवेट गाड़ियां ड्राइवर व पिछली सीट पर अधितकतम दो यात्रियों के साथ चल सकेंगी लेकिन केवल बेहद जरूरी होने पर. टूव्हीलर पर केवल एक व्यक्ति होगा.
  • घरेलू सहायक 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक काम कर सकेंगे.
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फैसिलिटी खुल सकेंगे.
  • ई-कॉमर्स सुविधा केवल जरूरी सामानों तक सीमित रहेगी.
  • बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैपिटल मार्केट, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस, कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोगों की सेवाएं जारी रहेंगी.
  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी-कैब, मेट्रो, फ्लाइट और बस सर्विस बंद रहेंगी.
  • सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे.
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 और मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
  • सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले व्यक्ति जैसे टे​क्नीशियंस, प्लंबर्स, इलेक्ट्रिशियंस आदि अपना काम शुरू कर सकते हैं.
  • कृषि से सबंधित सभी गतिविधियों को मंजूरी रहेगी.

लॉकडाउन 3.0: रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कितनी ढील, कितनी रोक; पढ़ें पूरी डिटेल

Arvind Kejriwal Delhi Government