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लॉकडाउन 4.0: दिल्ली में शुरू होंगे निर्माण कार्य लेकिन बंद रहेंगे स्पा-सैलून, जानिए CM केजरीवाल ने कहां दी छूट

दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown) से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown) से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

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FE Online
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COVID19 Lockdown 4.0 guidelines in Delhi, announced by CM arvind Kejriwal

देश में लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ाया जा चुका है.

COVID19 Lockdown 4.0 guidelines in Delhi, announced by CM arvind Kejriwal देश में लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ाया जा चुका है.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown) से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसकी जानकारी दी है. इन दिशानिर्देशों के तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति होगी लेकिन ये अभी केवल दिल्ली में मौजूद श्रमिकों के साथ ही शुरू की जा सकेंगी. केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी तक कोरोना के 10054 केस सामने आ चुके हैं. अब तक 4485 मरीज ठीक हो गए हैं और 160 लोगों की जान गई है.

बता दें कि देश में लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ाया जा चुका है. लॉकडाउन 4.0 के तहत दिल्ली में दी गई अन्य छूट व प्रतिबंध इस तरह हैं...

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  • निजी कार्यालय फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टाफ घर से ही काम करे, इसकी कोशिश करनी होगी.
  • बाजार खुल सकेंगे लेकिन दुकानें ऑड-ईवन बेसिस पर खुलेंगी.
  • जरूरी सामान की बिक्री से जुड़ी दुकानें रोज खुलेंगी. एकल, पासपड़ोस, सोसायटी में मौजूद दुकानें रोज खुल सकेंगी.
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी.
  • नाई की दुकानें, स्पा और सैलून अभी भी बंद रहेंगे.
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवा को छोड़ अन्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है.
  • टैक्सी और कैब को एक बार में केवल 2 पैसेंजर के साथ चलने की अनुमति होगी.
  • टैक्सी/कैब एग्रीगेटर्स को कार पूलिंग या कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी.
  • ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को अनुमति होगी लेकिन वे केवल 1 यात्री के साथ ही चल सकेंगे.
  • पर्सनल व्हीकल्स चल सकेंगे. 4 व्हीलर में दो पैसेंजर ही एक बार में जा सकेंगे.
  • टू-व्हीलर्स के लिए पिछली सीट पर राइडर की अनुमति नहीं है.
  • कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी गतिविधि को अनुमति नहीं है.
  • बसें एक बार में केवल 20 यात्रियों के साथ चल सकेंगी. बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी.
  • परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सभी बस स्टॉप पर और बसों के अंदर सोशल ​डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो.
  • मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे.
  • सिनेमाहॉल, होटल, जिम, शॉपिंग मॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह; स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट व एकेडेमिक गैदरिंग्स नहीं होंगी. पूजा के स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे.
  • 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे.
  • खाने की होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट में किचन चालू रह सकते हैं.
  • शादियों में केवल 50 तक लोगों और मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में केवल 20 तक लोगों को शामिल होने की अनुमति है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा.
  • मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स व एंबुलेंस की बिना किसी प्रतिबंध इंटर स्टेट व इंट्रास्टेट आवाजाही को अनुमति देंगे.
  • सभी तरह के सामान/कार्गो को और खाली ट्रकों को भी इंटर स्टेट मूवमेंट की अनुमति देंगे.
  • मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
Arvind Kejriwal