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Lockdown-2 Guidelines: खेती-किसानी को बड़ी राहत! 20 अप्रैल से कहां मिलेगी छूट, कहां रहेगी सख्ती

होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है.

होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है.

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COVID-19 part 2 guidelines by home ministry, coronavirus, lockdown, agriculture sector, daily wagers, IT sector, school & college, mast at public place, social distancing

होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है.

COVID-19 part 2 guidelines by home ministry, coronavirus, lockdown, agriculture sector, daily wagers, IT sector, school & college, mast at public place, social distancing होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है.

होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें कटाई और बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती किसानी सहित रूरल सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है. इसके अलावा खाने पीने और दवा बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिली है. डेली वेजर्स, प्लंबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर मकैनिक्स जैसे ग्रुप को भी इसमें छूट दी गई है. हालांकि ट्रांपोर्ट सर्विसेज पहले की तरह बंद रहेंग. स्कूल कॉलेज भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. सरकार ने यह साफ किया है कि जिन सेक्टर को छूट दी गई है, वहां सोशल डिस्टंसिंग का खास ध्यान रखना होगा. यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी.

ग्रामीण भारत में खुलेंगे कारखाने

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ग्रामीण भारत में कल-कारखानों को खोलने का निर्देश दिया गया है. नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए.

बैंक, बीमा दफ्तर और पेट्रोल पंप खुलेंगे

लॉकडाउन में बैंक, बीफा दफ्तरों और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. हालांकि इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा.

किन दुकानें को छूट

किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट रहेगी.

आईटी सेक्टर को छूट

लॉकडाउन पार्ट 2 में आईटी सेक्टर को भी राहत देते हुए 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोले जाने का दिशा निर्देश मिला है.

खेती किसानी को राहत

लॉकडाउन में खेती से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोले जाने का निर्देश मिला है. खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां भी हो सकेंगी.

MPC सुनिश्चित कराने वाली एजेंसियों को छूट

कृषि उपज की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने में लगी एजेंसियों को छूट मिल गई है. कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों को छूट देने का एलान हुआ है. मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी.

फार्मा इंडस्ट्री को भी छूट

दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटेरियल्स से जुड़ीं इकाइयों को छूट दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाजत मिल गई है.

निर्माण गतिविधियों को छूट

सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट दी गई है. सिंचाई परियोजनाओं और बिल्डिंग निर्माण को भी छूट मिली है. शहरी क्षेत्रों में भी सिर्फ उन्हीं को कंस्ट्रक्शन वर्क की छूट है, जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं.

स्कूल-कॉलेज 3 मई तक बंद

सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.

नहीं चलेंगी बस और मेट्रो

एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.

हॉटस्पॉट एरिया में रियायत नहीं

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

मास्क पहनना जरूरी

नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.