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Cyber fraud:पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसकी शिकायत IPC की धारा 420 और IT Act की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत दर्ज की है
Cyber fraud: आजकल सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए होने वाले घोटाले बढ़ रहे हैं. हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें कर्नाटक के मंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर पेशेवर को ऑनलाइन घोटाले में 10.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ. पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि उसने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा जिसमें आसानी से पैसे कमाने का वादा किया गया था. विज्ञापन में लिखा था, "आप कमा सकते हैं" (You can earn) और अगर आपका इसमें रुचि है तो व्हाट्सऐप नंबर 9899183689 पर एक मैसेज भेजें. गौरतलब है कि सोशल मीडिया और आप हमेशा से विज्ञापन के गिरफ्त में रहते हैं और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कौन से विज्ञापन पर क्लिक करें और नहीं.
क्या है पूरा मामला?
बहरहाल पीड़िता विज्ञापन के झांसे में आ गई और व्हाट्सऐप के जरिये विज्ञापन में दिखाए गए नंबर पर "intrested" मैसेज भेजी. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता को इसके बाद टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने और @channika9912 से जुड़ने के लिए कहा गया. उसने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया और @channika9912 से संपर्क किया, जिसने उसे निवेश की गई राशि से 30 फीसदी अधिक भेजने के लिए कहा. सॉफ्टवेयर पेशेवर ने Google Pay के माध्यम से UPI आईडी vaps1053-1@okaxis पर 7,000 रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद शातिरों ने पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए बिना समय गंवाए उसके खाते में 9,100 रुपये जमा कर दिए. फिर उसे उसी यूपीआई आईडी पर भुगतान दोहराने के लिए कहा गया लेकिन इस बार 20,000 रुपये की अधिक राशि की मांग की गई.
पुलिस ने दर्ज की शिकायत
घोटालेबाजों ने उससे कहा कि उसका खाता ब्लॉक कर दिया गया है और इसलिए उसे लेनदेन दोबारा करना चाहिए. निर्देशों का पालन करते हुए, पीड़ित ने कई ट्रांसफर किए, सभी अलग-अलग यूपीआई आईडी पर और अंत में उसे अपने कुल 10,50,525 रुपये गंवाने पड़े. जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने कंकनाडी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसकी शिकायत IPC की धारा 420 और IT Act की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत दर्ज की है. जानकर मानते हैं किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से आप भी इसके शिकार हो सकते हैं. इसलिए लोगों सावधानी से सोशल मीडिया चलाने की सलाह दी जाती है.