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Brij Bhushan gets bail: यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण सिंह को मिली बेल, बीजेपी सांसद की जमानत की अर्जी का दिल्ली पुलिस ने नहीं किया विरोध

BJP MP Brij Bhushan gets bail: बृजभूषण सिंह पर देश की कई महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अदालत में बीजेपी सांसद की जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया.

BJP MP Brij Bhushan gets bail: बृजभूषण सिंह पर देश की कई महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अदालत में बीजेपी सांसद की जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया.

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FE Hindi Desk
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Brij Bhushan gets bail: महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI07_20_2023_000139B)

BJP MP Brij Bhushan gets bail in the sexual harassment case: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत से रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत मिल गई है. भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण पर देश की कई महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अदालत में बीजेपी सांसद की जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया. बृजभूषण सिंह की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शाम 4 बजे के बाद सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद को नियमित बेल दे दी. बृजभूषण सिंह के खिलाफ इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी. देश की 6 महिला पहलवानों ने अप्रैल में दायर अलग-अलग शिकायतों में बीजेपी सांसद पर यौन उत्पीड़न करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है.

दिल्ली पुलिस ने नहीं किया जमानत का विरोध

सबसे हैरानी की बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने तमाम संगीन आरोपों में घिरे बृजभूषण सिंह की जमानत की अर्जी का कोर्ट में नाम के लिए भी विरोध तक नहीं किया. कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि वे जमानत की अर्जी का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन. कोर्ट को जो फैसला करना हो करे. दिल्ली पुलिस के यह रुख सामने आने के बाद ही लग रहा था कि बीजेपी सांसद को जमानत मिलने की काफी संभावना है. बृजभूषण ने अदालत का फैसला आने से पहले संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया. संसद से बाहर निकलते समय मीडिया के कैमरों के सामने उनकी हंसी बिना कहे बहुत कुछ बयान कर रही थी.

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विनोद तोमर को भी मिली जमानत

महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के इसी मामले में भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई है. कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को बृजभूषण सिंह और तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बाद आज यानी गुरुवार को सुबह 12.30 बजे दोनों की नियमित जमानत पर सुनवाई शुरू हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो जमानत की अर्जी का विरोध नहीं कर रही है और न ही उसका समर्थन करती है. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख दिया था. शाम को आए फैसले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी.

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महिला पहलवानों के लंबे प्रदर्शन के बाद चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने कई महिला खिलाड़ियों की तरफ से संगीन आरोप लगाए जाने के बावजूद बृजभूषण सिंह के खिलाफ लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की थी. इसी वजह से महिला खिलाड़ियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा था. मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद केस दर्ज हुआ. शुरुआत में बीजेपी सांसद के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर POCSO की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के दबंग नेता को गिरफ्तार नहीं किया. आंदोलनकारी खिलाड़ियों के पक्ष में काफी जन-समर्थन बनता देख सरकार दबाव में आई और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने का भरोसा दिलाकर उनका आंदोलन बंद कराया. लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करते समय POCSO का केस सबूतों का अभाव बताते हुए वापस ले लिया.

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गंभीर आरोपों के बावजूद कभी नहीं हुई गिरफ्तारी!

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि आरोप लगाने वाली नाबालिग खिलाड़ी और उसके पिता ने अपने बयान बदल दिए और उनके पास अलग से ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं, जिनसे POCSO के तहत आरोपों की पुष्टि हो. 15 जून को दायर चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत आरोपी बनाया गया है. कुल मिलाकर इतने गंभीर आरोपों में घिरे होने के बावजूद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक दिन के लिए भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पुलिस ने उन्हें कभी हिरासत में लेकर पूछताछ ही की है. उनकी जमानत की अर्जी पर दिल्ली पुलिस का रुख भी ध्यान देने लायक है.

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