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Wrestlers Case: महिला पहलवानों के मामले में कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को किया तलब, बीजेपी सांसद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

दिल्ली की एक कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

दिल्ली की एक कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

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FE Hindi Desk
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Brij-Bhushan Sharan Singh: आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. (File Photo/PTI)

Delhi Court Summons BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in Wrestlers Sexual Harassment Case: दिल्ली की एक अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) को 18 जुलाई को तलब किया है. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

इन धाराओं में आरोपियों पर दायर है आरोपपत्र

अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया. शहर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोपपत्र दायर किया था. तोमर पर आईपीसी की धाराओं 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था.

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6 महिला पहलवानों ने लगाए हैं यौन उत्पीड़न का आरोप

इस साल 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं. पहलवानों ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल 2023 को दो एफआईआर दर्ज कीं, जिनमें बृजभूषण सिंह द्वारा कथित तौर पर पेशेवर सहायता के बदले "सेक्सुअल फेवर्स" की मांग करने के कम से कम दो उदाहरण हैं. हालांकि बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने मजिस्ट्रेट के सामने एक ताजा बयान में बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए.

Bjp Delhi