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हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को फटकार लगाते हुए 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में निर्मित पेय पदार्थ रूह अफज़ा को इंडियन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को फटकार लगाते हुए 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में बना रूह अफज़ा को इंडियन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद अमेजन को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
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क्या है पूरा मामला
दरअसल, भारत में रूह अफज़ा की निर्माता कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड रूह अफज़ा के अलग-अलग वेरिएंट के नाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेचे जाने की शिकायत की थी. शिकायत में कंपनी ने बताया कि रूह अफज़ा के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हमदर्द लैबोरेटरीज द्वारा निर्मित नहीं हैं, बल्कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के कराची स्थित हमदर्द लैबोरेटरीज (वक्फ) द्वारा बनाये गए हैं.
एक ही परिवार की हैं दोनों कंपनियां
देश में पहली बार 1907 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने रूह अफज़ा नाम से इस शरबत की शुरूआत की थी. शुरूआती दौर में यह सिर्फ पुरानी दिल्ली के इलाके में पीया और बेचा जाता था. साल 1947 में बंटवारे में हाफिज अब्दुल मजीद का सबसे छोटा बेटा हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चला गया और वहां पर हमदर्द की शुरूआत की. जबकि बड़े बेटे अब्दुल हमीद ने भारत में रहकर अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया.
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कोर्ट के आदेश की खास बातें
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि रूह अफज़ा एक ऐसा प्रोडेक्ट है जिसे भारत में लोग लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में इसकी क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है. जज ने कहा कि अगर इंडिया के उपभोक्ताओं को पाकिस्तान का उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो ये गलत है. अमेजन एक डीलर की तरह है उसका काम प्रोडेक्ट को बेचने का है, ऐसे में अमेजन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोडेक्ट के निर्माता और उससे जुड़ी सही जानकारी कस्टमर को दे.