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रद्द हुई सैन्य भर्ती पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, Agnipath Scheme के कारण हुई थी कैंसल

Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना के चलते अधूरी छूटी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी जिसे पूरा करने के लिए याचिका दायर हुई है और इस पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना के चलते अधूरी छूटी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी जिसे पूरा करने के लिए याचिका दायर हुई है और इस पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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FE Hindi Desk
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delhi high court will hear cancelled recruitment process due to agnipath scheme related plea on 20th july

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को कहा कि रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

Agnipath Scheme: सैन्य भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना के चलते पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था. अब इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कल 20 जुलाई को सुनवाई होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को कहा कि रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. इस याचिका में रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और एक निर्धारित समयसीमा के भीतर लिखित परीक्षा आयोजित करके सेना को अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने आज कहा कि इस याचिका की सुनवाई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं के साथ करेगी.

ये है पूरा मामला

यह याचिका राहुल ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि उसने भारतीय सेना के सिपाही सामान्य ड्यूटी के पद के लिए जबकि अन्य उम्मीदवारों ने सिपाही तकनीक, सिपाही तकनीक (विमानन/आयुध जांचकर्ता), सिपाही तकनीक नर्सिंग सहायक/ नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा, सिपाही क्लर्क/ स्टोरकीपर तकनीक और सिपाही ट्रेडमैन के पदों पर आवेदन दिया है. उम्मीदवारों ने संबंधित पदों के लिए आवेदन किया था और शारीरिक व मेडिकल टेस्ट में सफल रहे हैं.

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इसके बाद वे 25 जुलाई 2021 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गयी थी. याचिकाकर्ता का कहना है अग्निपथ योजना के आने के बाद भारतीय सेना की ‘सामान्य प्रवेश परीक्षा’ (सीईई) सहित सभी लंबित प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था. अब याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सेना को निर्देश देने का अनुरोध किया है.

पिछले महीने लॉन्च हुई थी अग्निपथ योजना

अग्निपथ योजना की घोषणा पिछले महीने में 14 जून को हुई थी. इसके तहत साढ़े सत्रह साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भर्ती किये जाने का प्रावधान किया गया है. इनमें से केवल 25 फीसदी सैन्यकर्मियों को ही आगे 15 साल के लिए स्थायी सेवा में लिये जाने का प्रावधान है. इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद सरकार ने इस साल के लिए अधिकतम उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी थी.

(इनपुट: पीटीआई)

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