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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व शिक्षा को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति 2021-22 (Delhi Liquor Policy) मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 12 मई तक बढ़ा दी है. दिल्ली के पूर्व शिक्षा को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
कुछ दिनों पहले सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
संघीय जांच एजेंसी, सीबीआई ने मंगलवार को आबकारी मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था और अपने चार्जशीट में सिसोदिया सिसोदिया को चार लोगों के बीच मुख्य आरोपी बनाया था. गौरतलब है कि पहली बार सिसोदिया का नाम सीबीआई के चार्जशीट में आया था. इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले मे अमनदीप सिंह ढाल, अर्जुन पांडेय और बुच्ची बाबू गोरंटला को भी आरोपी बनाया गया था. सीबीआई द्वारा इस साल दाखिल की गई यह दूसरी चार्जशीट है. इसने पहले विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, गौतम मूथा, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह का इसमें नाम आया था, जो दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में आरोपी थे. सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और 7ए के तहत आरोप लगाए गए हैं.
सीबीआई बता रही सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता
दो दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि आबकारी नीति 2021-22 को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार में कार्टेलाइजेशन और एकाधिकार हासिल करने के लिए हेरफेर किया गया था. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि इसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और व्यवसायी विजय नायर मुख्य साजिशकर्ता थे. सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू से इस मामले को उन्हें पूरी तरह से समझाने को कहा था. एएसजी राजू ने कहा था कि आरोपी पैसे कमाना चाहते थे लेकिन साथ ही वे दिखाना चाहते थे कि वे पारदर्शी हैं जो कि वे नहीं थे