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Delhi Liquor Scam:हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आज सुबह मनीष सिसोदिया को एक और झटका दिया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy) से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए जमानत मिलने पर गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
सीबीआई ने फिर किया जमानत याचिका का विरोध
कोर्ट में चली वादी-प्रतिवादी के दलीलों के दौरान, सीबीआई ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था, “सिसोदिया सरकारी कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं. इसलिए उच्च पद पर बैठे उनके पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआई ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनीतिक नेताओं के बयानबाजी से पता चलता है कि पार्टी के सहयोगी सिसोदिया को बचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिसोदिया
गौरतलब है कि सीबीआई ने रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने एक ट्रायल कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसने इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मीडिया में अब खबर चल रही है कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं.