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Judicial Custody: आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं.
Rouse Avenue Court Extends Manish Sisodia Judicial Custody: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. शुक्रवार 12 मई 2023 को सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी वह अभी जेल में ही रहेंगे, उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिनों तक बढ़ाया गया है. बता दें कि जांच एजेंसी ने फरवरी में लंबी पूछताछ के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
Delhi's Rouse Avenue Court extends former Delhi Deputy CM Manish Sisodia's judicial custody till June 2 in the CBI case. Consideration of the charge sheet pending before the court. https://t.co/CafCuSCAd7
— ANI (@ANI) May 12, 2023
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी. अदालत ने गत 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे. उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका" निभाई. सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
HC ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
वहीं, गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने साथ ही संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर निर्णय आने तक मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर 3 से 4 बजे के बीच वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मुलाकात कराना सुनिश्चित करे.