/financial-express-hindi/media/post_banners/598FyYFvYmkgzBGDsuY6.jpg)
G20 Summit; Delhi Traffic Rules: एयरपोर्ट से लेकर डेलीगेट्स के 5 स्टार होटल तक रोड ब्लॉक रहेंगे यानी किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. (PTI Photo/Atul Yadav)
Delhi Traffic Rules: दिल्ली 8 से 10 सितंबर के बीच जी20 (G20 Meeting) नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की तैयारी कर रही है. हालांकि इस बीच यह जानना जरूरी है कि दिल्ली में इस बीच यात्रा प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे. एयरपोर्ट से लेकर डेलीगेट्स के 5 स्टार होटल तक रोड ब्लॉक रहेंगे यानी किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. अगर आप दिल्ली या उसके आस-पास के एरिया में रहते हैं तो दिल्ली पुलिस के नए ट्रैफिक रूल के बारे जानना जरूरी है.
ट्रक और बस प्रतिबंध:
सभी ट्रकों, अंतर-राज्यीय और सिटी बसों दोनों को मथुरा रोड, भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग पर परिचालन से प्रतिबंधित किया जाएगा. ये प्रतिबंध 7 सितंबर की आधी रात से 10 सितंबर की आधी रात तक लागू रहेंगे. 7 सितंबर को रात 9 बजे से 10 सितंबर की आधी रात तक मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा आपूर्ति जैसे आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रक हालांकि अपवाद रहेंगे.
टैक्सी प्रतिबंध
9 सितंबर को सुबह 5:00 बजे से 10 सितंबर की आधी रात तक टैक्सियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश या ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सेंट्रल दिल्ली कंट्रोल्ड जोन
सेंट्रल दिल्ली को एक नियंत्रित क्षेत्र बना दिया गया है. इधर सुबह 8 सितंबर को सुबह 5:00 बजे से 10 सितंबर की आधी रात तक पूरे नई दिल्ली जिले की सीमा बंद रहेगी. ये प्रतिबंध नई दिल्ली जिले के सभी 79 स्थानों पर लागू होंगे, जिनमें सी हेक्सागोन इंडिया गेट, मथुरा रोड, शेरशाह रोड, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, तालकटोरा रोड, जनपथ, रफी मार्ग, पनशील मार्ग, नीति मार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.
रेगुलेटेड जोन
रेगुलेटेड जोन में 87 किमी रिंग रोड खंड के साथ 98 स्थान शामिल होंगे, जिनमें यातायात प्रतिबंध होंगे. इसमें लाला लाजपत राय मार्ग, धौला कुआं फ्लाईओवर, पटेल रोड, पूसा रोड, डीडीयू मार्ग और चेम्सफोर्ड रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रतिबंध 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे. रिंग रोड के किनारे रहने वाले निवासियों, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों के रास्ते में आने वाले यात्रियों और आपातकालीन वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी.
रेगुलेटेड जोन- 2
रेगुलेटेड-2ह में 10 सितंबर की आधी रात से उसी दिन दोपहर 2:00 बजे तक और प्रतिबंध लगाए जाएंगे. प्रभावित क्षेत्रों में विकास मार्ग से नोएडा लिंक रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, शांति वन और कश्मीरी गेट शामिल हैं. सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जबकि NH48 से राव तुला राम मार्ग - ओलोफ पाल्मे मार्ग पर यातायात परिवर्तन किया जाएगा. गुड़गांव और नोएडा में भी आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लागू हो सकते हैं. दिल्ली मेट्रो 8, 9 और 10 सितंबर को सामान्य रूप से ऑपरेट होगी, लेकिन ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जैसे कुछ स्टेशनों तक पहुंच सीमित हो सकती है, और अन्य पर अस्थायी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं.