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सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है. इसके तहत जून 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गई मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ और ''इस्तेमाल की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.
मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लिखित करना अनिवार्य है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है. उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.
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दर्ज होगी एक्सपायरी डेट
FSSAI के आदेश में कहा गया है, ‘‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर ''निर्माण की तारीख'' और ''उपयोग की अवधि'' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा.’’ यह आदेश एक जून 2020 से प्रभावी होगा.
आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. बता दें, देशभर में सिर्फ 3 फीसदी मिठाइयों की ही पैकिंग होती है. शेष 97 फीसदी मिठाइयां खुली बिकती हैं.