/financial-express-hindi/media/post_banners/gEKhR6TUtMhFM1JNrrAg.jpg)
'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत आज 13 अगस्त से हो चुकी है और सोमवार 15 अगस्त तक जारी रहेगा.
'Har Ghar Tiranga' Campaign: देश की आजादी के 75वें वर्ष में पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान लॉन्च किया है. इस अभियान की शुरुआत आज 13 अगस्त से हो चुकी है और सोमवार 15 अगस्त तक जारी रहेगा. इस अभियान के तहत देशवासियों से अपने घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया गया है. हालांकि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
तिरंगा फहराने को लेकर जान लें ये बातें
- फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगा को पूरे सम्मान के साथ सभी अवसरों पर किसी भी स्थान पर फहराया जा सकता है.
- तिरंगा किसी भी आकार का हो सकता है यानी कितना भी छोटा या बड़ा लेकिन हर केस में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए.
- तिरंगा का केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए.
- तिरंगा कटा-फटा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा यह जमीन और पानी को नहीं छूना चाहिए.
- तिरंगा के साथ कोई और झंडा उसके बराबर नहीं फहराना चाहिए.
- तिरंगा झंडा अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसे पूरे सम्नान के साथ डिस्पोज ऑफ यानी निस्तारण करना चाहिए. फ्लैग कोड के मुताबिक इसे एकांत में जलाकर पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए और अगर यह पेपर से बना है तो ध्यान रखें कि यह जमीन पर न पड़ा रहे. संक्षिप्त में कहें तो तिरंगा झंडा को पूरी तरह से अकेले में सम्मान के साथ हटाना चाहिए.
तिरंगा के आर्किटेक्ट पिंगली वैंकेया की कहानी, आजादी के 75वें वर्ष में उनके गांव में कैसा है माहौल?
जिंदल ने भारतीयों को दिलाया हर दिन तिरंगा फहराने का अधिकार
पहले भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की इजाजत खास मौके के लिए ही थी लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल ने भारतीयों को इसे हर दिन फहराने का अधिकार दिलाया. जिंदल ने करीब दस वर्षों तक इसके लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को महत्वपूर्ण फैसले में भारतीयों को इसे पूरे सम्मान के साथ किसी भी दिन फहराने का अधिकार दिया. मोदी सरकार के 'हर घर तिरंगा' कैंपेन की जिंदल ने प्रशंसा की है और उन्होंने हर भारतीय से अपना मोटो बनाने का आग्रह किया है.
(Input: ANI)