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फारूक अब्दुल्ला पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11.86 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है.

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ED action against Farooq Abdullah attached assets worth 11.86 crore

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है. यह जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत किया गया है. एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है और जब्त हुई प्रॉपर्टी जम्मू और श्रीनगर में स्थित है.

ED ने कई बार पूछताछ की

दो अचल संपत्तियां आवासीय हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जबकि भूमि के तीन दूसरे प्लॉट को भी प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है. इन जब्त की गई प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू 11.86 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू करीब 60-70 करोड़ रुपये है. 83 साल के नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को ईडी ने इस मामले में कई बार पूछताछ की है. आखिरी बार यह श्रीनगर में अक्टूबर में की गई थी.

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उमर अब्दुल्ला ने मामले को बताया निराधार

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके पिता की संपत्ति को जब्त करने के ईडी के प्रोविजनल ऑर्डर को निराधार बताया और हैरानी जताई कि एक पैतृक संपत्ति को अपराध का हिस्सा कैसे माना जा सकता है. ट्वीट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर ने कहा कि उनके पता फारूक अपने वकीलों के संपर्क में हैं और इन निराधार आरोपों से कानून की अदालत में लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि सभी को एक निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार है. जो मीडिया की अदालत या बीजेपी द्वारा प्रबंधित सोशल मीडिया से अलग है. उमर ने हैरानी जताई कि अटैच प्रॉपर्टी ज्यादातर पैतृक हैं जो 1970 के दशक से सबसे हाल के समय की 2003 से पहले बनी है. 

(Input: PTI)

Enforcement Directorate Farooq Abdullah