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Image: Reuters
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अगर किसी कर्मचारी को बजट 2020 में लाए गए नए वैकल्पिक इनकम टैक्स सिस्टम का फायदा लेना है तो उसे पहले अपने नियोक्ता को इस बारे में बताना होगा. यह फरमान CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने जारी किया है. इस बारे में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है. CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के दोरान नई आयकर प्रणाली को अपनाने की अपनी मंशा के बारे में नियोक्ता को अवगत कराना होगा ताकि वह वेतन का भुगतान करते समय उसी के अनुरूप TDS (स्रोत पर कर कटौती) काट सके.
सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘अगर कर्मचारी इस तरह की सूचना नहीं देता है तो नियोक्ता आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना ही TDS की गणना करेगा. अन्यथा दूसरी स्थिति में कटौती करने वाला नियोक्ता कर्मचारी की कुल आय की गणना और उस पर आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों के तहत TDS तेयार करेगा.’’
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(2/2)Employee to intimate employer of intention to opt for new concessional rates.Intimation so given will be applicable for the year &can't be modified.However,employee will continue to have the right to exercise such option or continue with earlier scheme at time of filing ITR.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 13, 2020
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वैकल्पिक व परंपरागत टैक्स स्लैब
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए एक नई वैकल्पिक आयकर प्रणाली की घोषणा की थी. इसमें करदाता के लिए कर की दरें कम रखीं गई हैं. लेकिन साथ में एक शर्त भी है, वह यह कि करदाता हाउस रेंट अलाउंस, होम लोन के ब्याज, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश सहित धारा 80सी, 80डी और 80सीसीडी के तहत मिलने वाली कर छूट का लाभ इस टैक्स स्लैब के साथ नहीं ले सकेगा.
कम कर दर वाली इस आयकर प्रणाली को वैकल्पिक रखा गया है. करदाता चाहे तो पुरानी व्यवस्था के तहत ही आयकर का भुगतान कर सकता है या फिर नई प्रणाली को अपना सकता है. नया इनकम टैक्स स्लैब इस तरह है...
सालाना आय | टैक्स रेट |
0 से 2.5 लाख रु तक | 0% |
2.5 लाख से 5 लाख रु तक | 5% |
5 लाख से 7.50 लाख रु तक | 10% |
7.50 लाख से 10 लाख रु तक | 15% |
10 लाख से 12.50 लाख रु तक | 20% |
12.50 लाख से 15 लाख रु तक | 25% |
15 लाख रु से ज्यादा | 30% |
परंपरागत टैक्स स्लैब
टैक्स रेट | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक (60-80 साल) | अति वरिष्ठ नागरिक (80 साल से अधिक) |
0% | 2.5लाख रु तक | 3 लाख रु तक | 5 लाख रु तक |
5% | 2,50,001 से 5,00,000 रु तक | 3,00,001 से 5,00,000 रु तक | शून्य |
20% | 5,00,001 से 10 लाख रु तक | 5,00,001 से 10 लाख रु तक | 5,00,001 से 10 लाख रु तक |
30% | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक |