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नए टैक्स स्लैब का लेना है फायदा तो कंपनी को दें जानकारी, वर्ना पहले की तरह TDS कटेगा: CBDT

इस बारे में आयक​र विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है.

इस बारे में आयक​र विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है.

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नए टैक्स स्लैब का लेना है फायदा तो कंपनी को दें जानकारी, वर्ना पहले की तरह TDS कटेगा: CBDT

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Employee have to inform employer of intention to opt for new income tax system, CBDT Image: Reuters

अगर किसी कर्मचारी को बजट 2020 में लाए गए नए वैकल्पिक इनकम टैक्स सिस्टम का फायदा लेना है तो उसे पहले अपने नियोक्ता को इस बारे में बताना होगा. यह फरमान CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने जारी किया है. इस बारे में आयक​र विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है. CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के दोरान नई आयकर प्रणाली को अपनाने की अपनी मंशा के बारे में नियोक्ता को अवगत कराना होगा ताकि वह वेतन का भुगतान करते समय उसी के अनुरूप TDS (स्रोत पर कर कटौती) काट सके.

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सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘अगर कर्मचारी इस तरह की सूचना नहीं देता है तो नियोक्ता आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना ही TDS की गणना करेगा. अन्यथा दूसरी स्थिति में कटौती करने वाला नियोक्ता कर्मचारी की कुल आय की गणना और उस पर आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों के तहत TDS तेयार करेगा.’’

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वैकल्पिक व परंपरागत टैक्स स्लैब

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए एक नई वैकल्पिक आयकर प्रणाली की घोषणा की थी. इसमें करदाता के लिए कर की दरें कम रखीं गई हैं. लेकिन साथ में एक शर्त भी है, वह यह कि करदाता हाउस रेंट अलाउंस, होम लोन के ब्याज, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश सहित धारा 80सी, 80डी और 80सीसीडी के तहत मिलने वाली कर छूट का लाभ इस टैक्स स्लैब के साथ नहीं ले सकेगा.

कम कर दर वाली इस आयकर प्रणाली को वैकल्पिक रखा गया है. करदाता चाहे तो पुरानी व्यवस्था के तहत ही आयकर का भुगतान कर सकता है या फिर नई प्रणाली को अपना सकता है. नया इनकम टैक्स स्लैब इस तरह है...

सालाना आयटैक्स रेट
0 से 2.5 लाख रु तक0%
2.5 लाख से 5 लाख रु तक5%
5 लाख से 7.50 लाख रु तक10%
7.50 लाख से 10 लाख रु तक15%
10 लाख से 12.50 लाख रु तक20%
12.50 लाख से 15 लाख रु तक25%
15 लाख रु से ज्यादा30%

परंपरागत टैक्स स्लैब

टैक्स रेटसामान्य नागरिकवरिष्ठ नागरिक (60-80 साल)
अति वरिष्ठ नागरिक 
(80 साल से अधिक)
0%2.5लाख रु तक3 लाख रु तक5 लाख रु तक
5%2,50,001 से 5,00,000 रु तक3,00,001 से 5,00,000 रु तकशून्य
20%5,00,001 से 10 लाख रु तक5,00,001 से 10 लाख रु तक
5,00,001 से 10 लाख रु तक
30%10 लाख से अधिक10 लाख से अधिक10 लाख से अधिक
Cbdt Income Tax Department