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EPFO: लॉकडाउन में अंशधारकों को बड़ी मिली राहत, 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख क्लेम निपटाए

श्रम मंत्रालय के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान EPFO ने नए प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है.

श्रम मंत्रालय के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान EPFO ने नए प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है.

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EPFO settles 1.37 lakh PF withdrawal claims worth around Rs 280 crore to ease lockdown woes amid corona outbreak

PMGKY के तहत EPF से विशेष निकासी का प्रावधान किया गया है.

EPFO settles 1.37 lakh PF withdrawal claims worth around Rs 280 crore to ease lockdown woes amid corona outbreak PMGKY के तहत EPF से विशेष निकासी का प्रावधान किया गया है.

कोरोना संकट के दौरान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देने का काम किया है. EPFO ने लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख विद्ड्रॉअल क्लेम का निपटान किया है. श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है. इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है.

कोरोना संकट: EPF स्कीम में हुआ संशोधन

कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए EPF  स्कीम में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है. बयान में कहा गया है कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है. ईपीएफओ ने पिछले 10 दिन में इन दावों का निपटान किया है.

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EPFO ने कहा कि उसकी प्रणाली में पूरी तरह से केवाईसी कम्प्लायंस वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य कैटेगरी में आवेदन किया है वे भी कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केवाईसी कम्प्लायंस की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं.

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PMGKY के तहत स्पेशल प्रावधान

बयान में कहा गया है कि सभी क्लेम का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईपीएफ से विशेष निकासी का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत 28 मार्च, 2020 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के जरिये ईपीएफ योजना में पैरा 68 एल (3) डाला गया है.

इस प्रावधान के तहत तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या ईपीएफ खाते में सदस्य के खाते में पड़ी राशि के 75 फीसदी के बराबर, जो भी कम हो निकासी की सुविधा दी जाती है. अंशधारक को इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह अग्रिम के रूप में होगा. इस पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी.

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