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ESIC का बड़ा फैसला, अगले साल तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानें क्या हैं शर्तें और कैसे उठाएं फायदा

योजना की शुरुआत दो साल पहले जून में की गई थी और इसे पाइलट बेसिस पर दो साल के लिए शुरू किया गया था.

योजना की शुरुआत दो साल पहले जून में की गई थी और इसे पाइलट बेसिस पर दो साल के लिए शुरू किया गया था.

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FE Bureau
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The new social security code released by the government envisages extending the scheme for unorganised workers as well.

कामगारों को मिलने वाले अनइंप्लायमेंट बेनेफिट Atal Bimit Vyakti Kalyna Yojna की डेडलाइन अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. यह फैसला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने लिया है. इस योजना की शुरुआत दो साल पहले जून में की गई थी और इसे पाइलट बेसिस पर दो साल के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत ईएसआइ स्कीम के तहत आने वाले सभी कामगारों को अनइंप्लायमेंट बेनेफिट मिलता है.

कोरोना महामारी के चलते बढ़ा डेडलाइन

ईएसआइसी ने यह फैसला कोरोना महामारी के पैदा हुई परिस्थितियों के कारण लिया है. डेडलाइन बढ़ाने के अलावा निगम ने योजना के तहत अनइंप्लायमेंट रिलीफ की दर को भी बढ़ाने का फैसला किया है. इसे औसत दैनिक मजदूरी के 50 फीसदी के बराबर कर दिया है. पहले यह 25 फीसदी के बराबर था. इसके अलावा इस योजना के तहत आने के लिए जरूरी अर्हताओं में भी राहत दी है. इसके अलावा मानसिक तनाव से जूझ रहे कामगारों की मदद करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी लाया जा रहा है.

24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच के लिए राहत

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ईएसआइसी द्वारा दी गई यह राहत रोजगार जाने के तीस दिनों के भीतर ड्यू होगी और इसे कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित ब्रांच ऑफिस में सीधे जमा कर दावा किया जा सकता है. ईएसआइसी द्वारा बढ़ाई गई राहत और शर्तों में दी गई ढील इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच के लिए लागू होंगी.

ऑनलाइन भी राहत के लिए कर सकते हैं दावा

राहत पाने के लिए ईएसआइसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दावा किया जा सकता है. इसके अलावा ईएसआइसी की ब्रांच ऑफिस में या तो खुद या पोस्ट के जरिए एक एफिडेबिट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाते की डिटेल्स के साथ राहत के लिए दावा किया जा सकता है.

बेरोजगार होने से पहले दो साल तक रोजगार में होना आवश्यक

ईएसआइसी द्वारा दी जाने वाली इस राहत के लिए बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होने से पहले बीमित शख्स के तौर पर कम से कम दो साल तक रोजगार में रहना अनिवार्य है और उसने कम से कम 78 दिनों के लिए रोजगार गंवाने से ठीक पहले तक उसने ईएसआइ में अपना कांट्रिब्यशन किया हो. इसके अलावा बेरोजगार होने से दो साल पहले तक कम से कम तीन कांट्रिब्यूशन पीरियड में कम से कम 78 दिनों के लिए अपना योगदान किया हो.