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गाड़ी पर FASTag नहीं, तो टोल टैक्स में डिस्काउंट नहीं; जानें नया नियम

सरकार ने नेशनल हाइवेज के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में डिस्काउंट के लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है.

सरकार ने नेशनल हाइवेज के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में डिस्काउंट के लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है.

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PTI
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FASTag made mandatory for availing discounts in toll tax on National Highways toll plazas, MoRTH

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FASTag made mandatory for availing discounts in toll tax on National Highways toll plazas, MoRTH इस बारे में गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.

सरकार ने नेशनल हाइवेज के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में डिस्काउंट के लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है. यानी अब अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं हुआ तो टोल टैक्स में छूट का फायदा नहीं लिया जा सकेगा. इस बारे में गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. बता दें कि नेशनल हाइवे पर 24 घंटों के अंदर की गई रिटर्न जर्नी पर टोल टैक्स में डिस्काउंट मिलता है. अब नया नियम आने के बाद अगर आप कैश भुगतान कर के टोल टैक्स देते हैं तो 24 घंटों में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी.

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बयान में कहा है कि मंत्रालय ने टोल फी प्लाजा पर रिटर्न जर्नी डिस्काउंट या अन्य किसी छूट को पाने क लिए फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया है. जो यूजर नेशनल हाइवेज पर 24 घंटे के अंदर की गई रिटर्न जर्नी पर टोल टैक्स में छूट चाहते हैं या अन्य स्थानीय छूटों का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए व्हीकल पर वैलिड फंक्शनल फास्टैग लगा होना जरूरी होगा.

टोल के डिजिटल पेमेंट को देना है बढ़ावा

मंत्रालय ने कहा है कि यह राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है. यह भी कहा कि ऐसी छूटों के लिए देय शुल्क का भुगतान प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या फास्टैग के जरिए या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्सपॉन्डर) या ऐसी अन्य किसी डिवाइस के जरिए ही किया जाएगा.

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नहीं होगी रसीद की जरूरत

सरकार ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के लिए नेशनल हाइवेज फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में संशोधन किया गया है. इसके चलते 24 घंटों के अंदर रिटर्न जर्नी पर फास्टैग खाते से डिस्काउंट के साथ अपने आप पैसे कट जाएंगे. किसी पास या रसीद की जरूरत नहीं होगी.

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