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घरेलू विमान कंपनियों से विदेशी उड़ानों के लिए एटीएफ पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी.
विदेशी उड़ान ऑपरेट करने वाली घरेलू विमान कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. इन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से हवाई ईंधन या एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर 11 फीसदी की बेसिक एक्साइज ड्यूटी से राहत प्रदान की गई है. केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सात जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू विमान कंपनियों से विदेशी उड़ानों के लिए एटीएफ पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी. यह फैसला एक जुलाई से ही लागू हो गया है. हालांकि घरेलू उड़ानों के लिए खरीदे गए तेल पर 11 फीसदी की एक्साइज ड्यूटी विमान कंपनियों को चुकानी होगी.
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सरकार के हालिया फैसले से बनी उलझन की स्थिति
पहले घरेलू विमान कंपनियों को विदेशी उड़ानों के लिए तेल खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं चुकानी होती थी. हाल में ही में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को जेट फ्यूल के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर का स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगाने का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद कंफ्यूजन की स्थिति बन गई कि क्या घरेलू विमान कंपनियों को विदेशी उड़ानों के लिए तेल खरीदे जाने पर भी यह ड्यूटी चुकानी होगी? तेल कंपनियों का मानना था कि विदेशी उड़ानों के लिए एटीएफ की खरीद पर उन्हें 11 फीसदी बेसिक एक्साइज ड्यूटी चुकानी होगी. हालांकि अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है. एविएशन इंडस्ट्री तेल कंपनियों की शिकायत लेकर सरकार के पास पहुंचीं थी कि उन्हें एक जुलाई से एक्साइज से छूट नहीं मिल रही है.
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अब क्या है वास्तविक स्थिति?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू विमान कंपनियों को विदेशी उड़ानों के लिए एक्साइज ड्यूटी नहीं चुकानी होगी. यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली छूट के अनुरूप ही होगी. यह छूट शिकागो कंवेंशन के अनुसार विदेशी एयरलाइंस को दी जाती है. केपीएमजी के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि ऐसे समय में जब हवाई ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक्साइज ड्यूटी में दी जाने वाली यह छूट बहुत बड़ी राहत है.
(Input: PTI)