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सरकार का कहना है कि कारोबारियों की तरफ से रिटर्न फाइल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
सरकार का कहना है कि कारोबारियों की तरफ से रिटर्न फाइल करने में आ ​रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.GSTR-3B Returns: केंद्र सरकार ने GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की तारीख अब टर्नओवर के आधार पर तय किया है. सरकार का कहना है कि कारोबारियों की तरफ से रिटर्न फाइल करने में आ ​रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब GSTR-3B रिटर्न चरणबद्ध तरीके से फाइल किया जा सकता है. अभी GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हर महीने की 20 तारीख होती है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब पिछले वित्त वर्ष में जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ और इससे अधिक है उनके रिटर्न फाइल करने की समय सीमा हर महीने की 20 तारीख होगी. इस तरह करीब 8 लाख नियमित टैक्सपेयर बिना लेट फीस के हर महीने की 20वीं तारीख को GSTR-3B रिटर्न फाइल कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
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5 करोड़ से कम टर्नओवर की दो कैटेगरी
मंत्रालय के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को आगे दो कैटेगरी में रखा जाएगा. 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसेकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी, अंडमान निकोबार दीपसमूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के करदाताओं के लिए बिना लेट फीस GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की समय सीमा हर महीने की 22 तारीख होगी. इस कैटेगरी में करीब 49 लाख टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.
22 राज्यों/UT के लिए 24 तारीख
इसके अलावा, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के शेष 46 लाख करदाताओं के लिए जिनका पिछले वित्त वर्ष में सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए बिना लेट फीस GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट हर महीने की 24 तारीख होगी.
क्या है GSTR 3B?
बता दें, GSTR 3B एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रिटर्न की तरह है. इसमें कारोबारी को अपने अनुमान से अपने कुल ट्रांजैक्शन या सेल्स और खरीदारी का ब्योरा देना होता है. साथ ही उस पर अनुमानित टैक्स देनदारी की डिटेल बतानी होती है.
यदि कारोबारी ने GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसके लिए फॉर्म GSTR-3B भरना जरूरी है. इससे कम्पोजिशन स्कीम लेने वाले कारोबारियों को छूट है.
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