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दिल्ली की सड़को पर वीआईपी वाहनों के काफिले के अभ्यास के दौरान बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने पर भाजपा नेता समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
Tiranga Yatra : राजधानी दिल्ली की सड़को पर वीआईपी वाहनों के काफिले के अभ्यास के दौरान बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने पर भाजपा नेता समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में आईपीसी की धारा 186 और 188 के तहत दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. शनिवार को डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने बताया कि जब वीआईपी के काफिले की रिहर्सल के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही थी उस समय बिना अनुमति के ये सभी आरोपी मार्च निकाल रहे थे.
बीजेपी नेता समेत 6 पर एफआईआर
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने वालों में भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल, दिल्ली जिमखाना क्लब के डायरेक्टर समेत कुल 6 शख्स शामिल थे. मामले में आरोपी बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिल्ली विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं. चहल ने तिरंगा यात्रा निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी न होने की बात कही है.
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आईपीसी की धारा 186 और 188 के तहत मुकदमा हुआ दर्ज
भारत की आजादी की 75 साल पूरे होने के मौके पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. पुलिस अफसरों ने बताया कि तुगलक रोड थाने में संबंधित मामले के आरोपियों पर आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने) और 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा करने) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
बता दें कि हर साल 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं. इसी खास परंपरा के लिए इन दिनों राजधानी दिल्ली में जोरोशोर से तैयारियां चल रही हैं. इस बार 15 अगस्त के दिन देश के मौजूदा पीएम नरेन्द्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे. साथ ही वह इस मौके पर देश को संबोधित भी करेंगे.
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