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हवाई यात्रा: फ्लाइट ड्यूरेशन के आधार पर 7 बैंड में होंगी उड़ानें, दिल्ली से मुंबई का मिनिमम हवाई किराया होगा 3500 रु

हर बैंड में किराए की एक लोअर और अपर लिमिट होगी.

हर बैंड में किराए की एक लोअर और अपर लिमिट होगी.

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Flight routes have been classified into 7 bands, different minimum & a maximum fare set for each band, civil aviation minister hardeep singh puri

Flight routes have been classified into 7 bands, different minimum & a maximum fare set for each band, civil aviation minister hardeep singh puri ये किराए 24 अगस्त तक लागू रहेंगे.

सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने ​कहा है कि 25 मई से फिर से शुरू होने जा रही घरेलू उड़ानों के लिए हवाई किराए की लिमिट फ्लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर 7 बैंडों में तय की गई है. हर बैंड में किराए की एक लोअर और अपर लिमिट होगी. ये किराए 24 अगस्त तक लागू रहेंगे. बता दें कि देश में कोरोनावायरस के चलते 25 मार्च से हवाई यात्रा बंद है. अब फिर से हवाई सफर करने के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

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मंत्री ने कहा कि हवाई किराए के लिए पहले बैंड में वे उड़ानें होंगी, जिनकी ड्यूरेशन 40 मिनट से कम की है. दूसरे, तीसरे, चौथे बैंड में वे उड़ानें होंगी, जिनकी ड्यूरेशन क्रमश: 40-60 मिनट, 60-90 मिनट, 90-120 मिनट और 120-150 मिनट होगी. छठें व सातवें बैंड में वे उड़ानें रखी गई हैं, जिनकी ड्यूरेशन क्रमश: 150-180 और 180-210 मिनट है.

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एविएशन सेक्रेटरी पीएस खरोला ने कहा कि फ्लाइट्स के लिए 40 फीसदी सीटें लोअर व अपर एयर फेयर लिमिट के बीच बेची जाएंगी. उदाहरण के तौर पर 3500 और 10000 रुपये के बीच का स्तर 6700 रुपये है. इसलिए 40 फीसदी सीट 6700 रुपये से कम के किराए पर होंगी. इस तरह हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किराया नियंत्रण से बाहर न हो.

दिल्ली से मुंबई का मैक्सिमम हवाई किराया 10000 रु

पुरी ने बताया कि हवाई किराए के लिए फ्लाइट ड्यूरेशन के आधार पर मिनिमम व मैक्सिमम​लिमिट सेट ​की गई है. उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई की 90-120 मिनट की यात्रा के लिए हवाई किराया मिनिमम 3500 रुपये और मैक्सिमम 10000 रुपये होगा. आगे कहा कि मेट्रो से नॉन मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो से मेट्रो सिटी के मामले में, जहां वीकली डिपार्चर 100 से ज्यादा हैं, केवल एक तिहाई फ्लाइट्स के संचालन को मंजूरी होगी. अन्य सभी शहरों के लिए कंपनियां मंजूर समर शिड्यूल 2020 की एक तिहाई क्षमता का इस्तेमाल कर सकती हैं.

आरोग्य सेतु न होने पर भरना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

हवाई यात्रा को लेकर यात्रियों व एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा किन नियमों और एहतियातों का पालन किया जाना है, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं. इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ अन्य सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया गया है. इस पर मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा, उन्हें इस बात का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा कि उन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं. इसके बाद उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने से नहीं रोका जाएगा. यात्रियों के लिए प्रोटेक्टिव गियर, फेस मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखकर चलना अनिवार्य है. फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा. पानी की बोतलें गैलरी एरिया या सीट पर उपलब्ध होंगी.

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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर क्या बोले मंत्री

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानें शुरू करने के बाद हासिल अनुभवों के आधार पर हम प्रोसिजर्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं. उसके बाद ही हम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बारे में सोचेंगे.

Civil Aviation Ministry