scorecardresearch

फ्लाइट में ले सकते हैं सेल्फी, बना सकते हैं वीडियो; लेकिन शर्तें भी लागू

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं.

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं.

author-image
PTI
एडिट
New Update
Flyers can take photos, videos in flights but can not use recording gadgets that creates chaos: DGCA

Image: PTI

Flyers can take photos, videos in flights but can not use recording gadgets that creates chaos: DGCA रविवार का आदेश शनिवार को दिये गये आदेश को लेकर स्पष्टीकरण है. Image: PTI

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं. हालांकि वे ऐसे रिकॉर्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी हो, उड़ानों का परिचालन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर चालक दल के सदस्यों द्वारा वह प्रतिबंधित हो. इससे पहले, शनिवार को नियामक ने कहा था कि अगर किसी को विमान के अंदर फोटो लिए हुए पाया जाता है तो अनुसूचित उड़ान को दो सप्ताह के लिये निलंबित कर दिया जाएगा.

Advertisment

दो दिन पहले डीजीसीए ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई उड़ान के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर विमानन कंपनी से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा था. उस उड़ान में अभिनेत्री कंगना रनौत भी थीं. नौ सितंबर को उड़ान के दौरान घटना के वीडियो के अनुसार रिपोर्टर और कैमरा पर्सन ने रनौत की टिप्पणी लेने को लेकर धक्का-मुक्की की. उस समय रनौत विमान की अगली कतार की सीट पर बैठी थीं.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नौ दिसंबर 2004 को जारी सर्कुलर के अनुसार विमान में यात्रा करने वाले पात्र यात्री फ्लाइट के अंदर, उड़ान भरने और उसके नीचे उतरने के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं. आदेश में कहा गया है, ‘‘हालांकि इस मंजूरी में ऐसे किसी प्रकार के रिकॉर्डिंग उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा पहुंचे, मौजूदा नियमों का उल्लंघन या फिर अफरा-तफरी हो या विमानों के परिचालन पर प्रतिकूल असर पड़े या फिर चालक दल के सदस्य ने उसका उपयोग मना किया हुआ है. आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं.

कहां-कैसे खर्च हो रहा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का 20 लाख करोड़, वित्त मंत्रालय ने दिया लेखा-जोखा

शनिवार को क्या था आदेश

रविवार का आदेश शनिवार को दिये गये आदेश को लेकर स्पष्टीकरण है. शनिवार के आदेश में कहा गया था, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित यात्री विमान में अगर नियमों (फोटोग्राफी) का उल्लंघन होता है, उस मार्ग पर संबंधित उड़ान को घटना के अगले दिन से दो सप्ताह के लिये निलंबित कर दिया जाएगा.’’ शनिवार के आदेश में कहा था कि वायुयान नियमन 1937 के नियम 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को विमान के भीतर फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं है. डीजीसीए या नागर विमानन मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही फोटोग्राफ लिये जा सकते हैं. डीजीसीए के नियम के अनुसार विमानन कंपनियां उपद्रव करने वाले यात्री को आंतरिक जांच के बाद कुछ समय के लिये ‘उड़ान वर्जित सूची’ में डाल सकती हैं.

Dgca