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अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की खबरों को AIIMS ने नकारा, 26 अप्रैल से चल रहा है कोरोना का इलाज

छोटा राजन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 26 अप्रैल से ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में भर्ती है.

छोटा राजन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 26 अप्रैल से ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में भर्ती है.

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Gangster Chhota Rajan dies of COVD-19 at AIIMS in Delhi

अंडरवर्ल्ड डॉन Rajendra Nikalje उर्फ छोटा राजन की आज कोरोना 7 मई को कोरोना के चलते मृत्यु हो गई.

अंडरवर्ल्ड डॉन Rajendra Nikalje उर्फ छोटा राजन की आज कोरोना 7 मई को कोरोना के चलते मौत होने की अफवाह फैली. छोटा राजन के मौत की खबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने अफवाह बताया. एम्स के मुताबिक छोटा राजन अभी जीवित है और उसका इलाज चल रहा है.  Chhota Rajan को कुछ हफ्ते पहले 26 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने पर AIIMS में भर्ती किया गया था. 61 वर्षीय छोटा राजन को 2015 में बाली से लाकर तिहाड़ जेल में रखा गया था. तिहाड़ जेल में रहने के दौरान छोटा राजन को कोरोना हो गया था जिसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया था.

27 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी

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छोटा राजन के संक्रमित होने की जानकारी 27 अप्रैल को तब पता चली जब तिहाड़ जेल के अधिक अधिकारी ने सेशंस कोर्ट के जज के सामने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसे पेश करने में असमर्थता जताई. अधिकारी ने बताया कि छोटा राजन को कोरोना पॉजिटिव होने के चलते एम्स में भर्ती कराया गया है. छोटा राजन के खिलाफ सभी मामले मुंबई में दर्ज हैं लेकिन ये सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए और इसकी सुनवाई के लिए दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत का गठन किया गया. छोटा राजन के ऊपर जबरदस्ती वसूली और हत्या के करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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Chhota Rajan को एक मामले में हो चुकी है उम्र कैद

तीन साल पहले 2018 में एक पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या मामले में छोटा राजन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. पिछले महीने अप्रैल में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे और उसके एक सहयोगी को 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस के आरोपी हनीफ कडवाला की हत्या मामले से बरी किया था. 2013 में मुंबई स्थित एक बिल्डर की हत्या मामले में इस साल 16 मार्च को छोटा राजन को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी. राजन और उसके गैंग के रोहित जोसेफ उर्फ सतीश कालिया व शूटर प्रकाश निकम समेत छह लोगों को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दोषी पाया गया था. इस साल जनवरी 2021 में राजन को जबरदस्ती वसूली मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया था और इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और जबरदस्ती वसूली व आपराधिक षड्यंत्र को लेकर आईपीसी के तहत दो साल की सजा सुनाई गई थी.

Chotta Rajan Aiims